सरकार ने GIFT City में स्थित संस्थाओं द्वारा जारी किए गए या वहां एक्सचेंजों में कारोबार करने वाले निवेश ट्रस्टों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की इकाइयों को पूंजीगत लाभ कर से छूट दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निवेश ट्रस्ट की किसी भी इकाई को पूंजीगत लाभ कर से छूट की अधिसूचना दी, जिसमें किसी योजना की एक इकाई; और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) विनियम, 2022 के तहत लॉन्च की गई ईटीएफ की एक इकाई शामिल है।
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT)-आईएफएससी को वित्तीय क्षेत्र के लिए कर-तटस्थ एन्क्लेव के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
नांगिया एंडरसन एलएलपी पार्टनर-फाइनेंशियल सर्विसेज सुनील गिडवानी ने कहा कि कानून वर्तमान में गिफ्ट सिटी में स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार करने वाले या गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थापित संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर विभिन्न प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान करता है।
नई फंड व्यवस्था फंडों को निवेश ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करती है, और इसलिए, कानून में पूंजीगत लाभ से छूट के उद्देश्य से ऐसे ट्रस्टों द्वारा जारी इकाइयों को शामिल करने की आवश्यकता होती है।
गिडवानी ने कहा, “इसी तरह, गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध और कारोबार करने वाले ईटीएफ अब पूंजीगत लाभ कर छूट के लिए पात्र होंगे। इन बदलावों से आईएफएससी में फंड और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन का दायरा और बढ़ जाएगा।”
एकेएम ग्लोबल टैक्स पार्टनर (AKM Global Tax Partner) अमित माहेश्वरी ने कहा कि अधिसूचना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centre) को दुनिया में वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने और एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवासी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के अनुरूप है।