गुजरात उच्च न्यायालय ने गिरनार की पांचवीं चोटी पर ऐतिहासिक विवाद में जारी किया नोटिस - Vibes Of India

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गुजरात उच्च न्यायालय ने गिरनार की पांचवीं चोटी पर ऐतिहासिक विवाद में जारी किया नोटिस

| Updated: February 19, 2024 13:31

गुजरात उच्च न्यायालय ने जैन धार्मिक संगठनों द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में राज्य सरकार और केंद्र दोनों को नोटिस जारी करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। याचिका में गिरनार पहाड़ियों की पांचवीं चोटी पर पूजा करने के जैनियों के प्राथमिक अधिकार का दावा किया गया है, जहां 22वें तीर्थंकर, भगवान नेमिनाथ के पैरों के निशान स्थित हैं।

जूनागढ़ जिले में पांचवीं चोटी को लेकर जैनियों और हिंदुओं के बीच यह विवाद वर्षों से जारी है। जहां जैन लोग इन पैरों के निशानों को भगवान नेमिनाथ के रूप में मानते हैं, वहीं हिंदू इन्हें भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के पैरों के निशान के रूप में मानते हैं। 2004 में इस मामले पर तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों धर्मों के अनुयायियों की ओर से पुलिस में शिकायतें की गईं।

अब, दो दशकों के बाद, दो जैन धार्मिक निकायों-जैन धर्म संरक्षण महासंघ और सकल दिगंबर जैन साधर्मी सहयोग प्रतिष्ठान-ने वकील रथिन रावल के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की है। वे गिरनार के पांचवें शिखर पर पूजा करने के दिगंबर जैनियों के प्राथमिक अधिकार की पुष्टि करने वाली घोषणा की मांग करते हैं। अपने दावे के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने मुगल और ब्रिटिश काल के व्यापक ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जैनियों को पूजा स्थल तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उनका दावा है कि अतिक्रमणकारियों ने जानबूझकर भगवान नेमिनाथ के पैरों के निशान को अस्पष्ट कर दिया है। वे अदालत से उनके पूजा करने के अधिकार की पुष्टि करने और स्थान पर उनकी शांतिपूर्ण धार्मिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से पांचवीं चोटी पर स्थित प्राचीन विरासत स्मारकों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है। गुजरात राज्य द्वारा पांचवीं चोटी को गुजरात प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक के रूप में नामित किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनधिकृत निर्माण अनियंत्रित जारी है।

प्रारंभिक सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति वी डी नानावटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड सहित संबंधित राज्य और केंद्रीय निकायों से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है, जो इस चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विकास है।

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