आवारा पशुओं पर गुजरात हाई कोर्ट सख्त

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आवारा पशुओं पर गुजरात हाई कोर्ट सख्त ,9 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

| Updated: December 20, 2022 17:11

आवारा पशुओं stray animals के मुद्दे को लेकर मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट Gujarat High Court में सुनवाई हुई. जिसमें गुजरात हाईकोर्ट Gujarat High Court ने राजकोट की घटना का संज्ञान लिया . गुजरात हाई कोर्ट ने कठोर रुख अख्तियार करते हुए 9 जनवरी तक अदालत में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। गुजरात सरकार के महाधिवक्ता Advocate General, Government of Gujarat ने हाईकोर्ट को ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया।

गुजरात में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर होती जा रही है। राजकोट के भोमेश्वर क्षेत्र में एक सेवानिवृत्त फौजी को जानवर ने टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आज की सुनवाई में गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट की इस घटना का संज्ञान लिया. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि आवारा पशुओं से हो रही समस्याओं को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए काम में तेजी लाई जा रही है। इस दौरान हाईकोर्ट ने ठोस काम कर नौ जनवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

अज्ञात पशु मालिक के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

इस घटना के बाद रिटायर्ड फौजी के परिवार ने नगर निगम सरकार और पुलिस से पशुओं को सार्वजनिक स्थान पर रखने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है. लिहाजा पुलिस ने अज्ञात पशु मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।राजकोट महापौर डॉ. प्रदीप दवे Rajkot Mayor Dr. Pradeep Daveने मीडिया को बताया कि ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए मनपा द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मवेशियों को पकड़ने के लिए एसआरपी का दस्ता लगाया गया है.

अहमदाबाद नगर पालिका Ahmedabad Municipality के पशु नियंत्रण खाते ने काम करना शुरू कर दिया है. पिछले साढ़े आठ माह में 13032 मवेशी सिस्टम द्वारा पकड़े जा चुके हैं, सिस्टम द्वारा पशुपालकों से अब तक 63.45 लाख का जुर्माना वसूला जा चुका है.

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