अदालत ने निष्क्रियता के लिए रेलवे और वन विभाग के अधिकारियों पर दिखाई सख्ती.
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह जनवरी में रेलवे पटरियों पर तीन शेरों की मौत का कारण जानने के लिए भारतीय रेलवे और वन विभाग के संचालन की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देगा।
पीठ ने दोनों विभागों को उनकी “अधूरी” जांच रिपोर्ट के लिए फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई (Justice Aniruddha Mayee) की पीठ एशियाई शेरों की अप्राकृतिक मौतों पर स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
न्यायाधीशों ने दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में शेरों की मौत की जांच पर असंतोष व्यक्त किया और सवाल किया कि विभाग प्रमुखों ने घटनाओं पर जांच रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी।
पैनल जांच करेगा
सीजे ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें रेल मंत्रालय के सचिव और वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात के सचिव शामिल होंगे। वे संयुक्त रूप से रेलवे और वन विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित करेंगे। यह पैनल घटनाओं के कारणों की जांच करेगा और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करेगा।
हाई कोर्ट ने उदासीनता के लिए विभागों की खिंचाई करते हुए कहा कि अधिकारियों को अपने क्षेत्र की घटनाओं के बारे में पता ही नहीं था। “हमारी चिंता यह है कि 9 से 21 जनवरी के बीच तीन मौतें हुईं, लेकिन किसी को भी सतर्क नहीं किया गया। आपने जो कुछ किया वह विभागीय जांच थी, जो एक नियमित प्रक्रिया है. लेकिन यह कोई नियमित घटना नहीं थी. आप लोग सतर्क हो गए होंगे, ”सीजे ने कहा। इस पर उच्च अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों में कोई उत्साह या प्रयास नहीं दिखाया गया।
न्यायमूर्ति माई ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि शेरों से जुड़ी सभी दुर्घटनाएं पिपावाव और लिलिया के बीच एक विशेष खंड पर हुई थीं।
ट्रेन की गति
एमिकस क्यूरी हेमंग शाह ने गेज परिवर्तन के लिए रेलवे की योजना को अदालत के ध्यान में लाया और बताया कि ट्रेन की गति 20 किमी प्रति घंटे बनाए रखने के वन विभाग के प्रस्ताव के खिलाफ, रेलवे इस खंड पर 40 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा था।
मुख्य न्यायाधीश ने गेज परिवर्तन की अपनी योजना पर कायम रहने के लिए रेलवे की खिंचाई की। रेलवे के वकील ने कहा कि वन विभाग की सहमति के अभाव में योजना आगे नहीं बढ़ेगी। इस पर सीजे ने कहा, ”यह पूरी तरह से दिमाग का इस्तेमाल न करना और फिर अदालत में गैरजिम्मेदाराना जवाब दाखिल करना है…” मामले की आगे की सुनवाई 26 जून को होगी.
यह भी पढ़ें- कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को राम मंदिर कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने पर क्या कहा