रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को गुजरात राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने दिया झटका

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रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को गुजरात राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने दिया झटका

| Updated: February 20, 2023 13:30

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमित व्यक्ति का क्लेम उच्च रक्तताप की बीमारी छिपाने के आधार पर ख़ारिज करने के निर्णय को गुजरात राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने ख़ारिज करते हुए बीमित राशि के भुगतान और अदालतीय खर्च के भुगतान का आदेश दिया है।

गांधीनगर में एक व्यक्ति को म्यूकोर्मिकोसिस होने के बाद, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज के खर्च के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया। बीमा कंपनी का तर्क था कि बीमाधारक उच्च रक्तचाप (बीपी) से पीड़ित था और उसने बीमा पॉलिसी लेते समय इसे छुपाया था। हालांकि, गुजरात राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया और ग्राहक को इलाज की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया।

आयोग ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हाइपरटेंशन (हाई बीपी) आजीवन रहने वाली बीमारी है। उचित दवाओं के सेवन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए यह mucormycosis का अंतर्निहित कारण नहीं हो सकता। Mucormycosis Covid-19 के कारण होता है।

उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति को कोविड-19 होने की पुष्टि नहीं हुई है। आयोग ने यह भी कहा कि बीमा कंपनियां इस तरह की आपत्ति जताकर अपनी देनदारी से नहीं बच सकतीं।

इलाज में 7.52 लाख रुपये खर्च हो गए

मामला गांधीनगर निवासी 68 वर्षीय अमृत पटेल का है, जिन्हें अप्रैल 2021 में कोविड के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई लेकिन फिर उन्हें कान में दर्द होने लगा। उन्हें इलाज के दौरान म्यूकोर्मिकोसिस का पता चला जिसके लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच उनके इलाज में 7.52 लाख रुपये खर्च हो गए। इसके लिए उन्होंने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया।

बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि मरीज पिछले 20 साल से हाई बीपी से पीड़ित था, लेकिन पॉलिसी खरीदते समय उसने पहले से मौजूद स्थिति के रूप में इसका खुलासा नहीं किया था। इस वजह से अमृत पटेल गांधीनगर जिले में उपभोक्ता आयोग गए जिसने बीमा कंपनी को दावा भुगतान करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील में गई, लेकिन गुजरात राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग (राज्य आयोग) ने अपील खारिज कर दी और उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखा।

राज्य आयोग ने कहा कि अमृत पटेल के लिए बीमारी को छुपाना संभव नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें उच्च कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए किसी की चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी छिपाने का कोई कारण नहीं है।

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