गुजरात पर्यटन निगम ने मांडवी में बनाया निर्माण प्रतिबंधित विस्तार में रिसोर्ट

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गुजरात पर्यटन निगम ने मांडवी में बनाया निर्माण प्रतिबंधित विस्तार में रिसोर्ट

| Updated: April 12, 2023 17:44

गुजरात पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने की बजाय नियम के उल्लंघन में फंस गयी है। निर्माण प्रतिबंधित विस्तार( नो डेवलपमेंट जोन ) में रिसोर्ट का निर्माण किया गया ,जिस पर कंट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल ( कैग ) ने अपनी रिपोर्ट में आपत्ति जतायी है। कंट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक कच्छ के मांडवी के समुद्री किनारे पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ही निर्माण प्रतिबंधित विस्तार में 3 रिसोर्ट बनाये गए है। तीन में से एक रिसोर्ट गुजरात सरकार अधीन पर्यटन निगम का है।

कंट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक तीनो रिसोर्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन की मंजूरी के बिना बनाये गए हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन ( सी आर जेड ) में समुद्री किनारे पर निर्माण नियम है ,जिसके तहत कोई भी निर्माण नो डेवलपमेंट जोन यानि कि उच्च लहर रेखा की जमीन के 200 मीटर के अंदर तथा निम्न लहर रेखा और उच्च लहर रेखा के बीच में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता।

दिसम्बर 2019 में जिला स्तरीय समिति ने तीनो रिसोर्ट के खिलाफ की गयी शिकायतो के बाद स्थल निरीक्षण कर पाया था कि तीनो रिसोर्ट बिना सीआरजेड की मंजूरी के बनाये गए थे।

गुजरात प्रवासन निगम लिमिटेड द्वारा मांडवी में बीच रिसोर्ट के विकास के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन की मंजूरी के लिए 9 जुलाई 2013 को आवेदन किया था।

जीसीजेडएम द्वारा इस मंजूरी के लिए पर्यावरण मंत्रालय को 29 जनवरी 2014 को सिफारिश की थी और पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च 2015 में मंजूरी दी थी।

लेकिन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली डीएलसी तथा ऑडिट अधिकारियों ने अक्टूबर 2020 में जब स्थल निरीक्षण किया तो चौकाने वाले तथ्य सामने आये ,जिसके मुताबिक प्रस्तावित प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया था लेकिन प्रस्तावित प्रोजेक्ट के पश्चिम में 500 मीटर की दूरी पर अन्य रिसोर्ट कार्यरत था। गूगल सेटेलाइट इमेज द्वारा जांच करने पर पता चला कि दूसरा प्रोजेक्ट अप्रैल 2017 के बाद बनाया गया था।

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