राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा, मिली जमानत

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राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा, मिली जमानत

| Updated: March 23, 2023 15:50

सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित “मोदी उपनाम” टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई। क्षण भर बाद, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, और 30 दिनों की अवधि के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।

गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी के लिए दर्ज कराई गई शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

राहुल गांधी को दो साल की सजा और पंद्रह  हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई है। सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. सजा मिलने के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने कहा कि अदालत ने उन्हें आईपीसी 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया है। साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए जमानत दे दी गयी है।

पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जज एसएस वर्मा के समक्ष तर्क दिया कि 130 करोड़ लोगों के लिए कानून का उल्लंघन करने वालों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए. पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला की दलील को चीफ कोर्ट के जज एसएस वर्मा ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिनों के भीतर फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का समय दिया। फैसला सुनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं बेकसूर हूं. मैंने चुनाव के दौरान जनहित के मुद्दे उठाए। जिसका संबंध नीरव मोदी, ललित मोदी से था। उन्होंने किसी को बदनाम करने के लिए भाषण नहीं दिया। जो मुद्दे उठाए गए वो देशहित में उठाए गए।

कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें अपने बचाव में क्या कहना है। हालांकि, वह चुप रहे। राहुल के वकील किरीट पानवाला ने कहा कि हम इस मामले में रहम की गुहार नहीं लगाना चाहते। क्षमा की कोई आशा नहीं है। कोर्ट को कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए। हम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इस मामले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। समाज या समाज को कोई नुकसान या अपमान नहीं हुआ है। हम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमें हाईकोर्ट से अलग फैसला मिलेगा।

राहुल गांधी मामले में गुजरात हाई कोर्ट के वकील बाबू भाई मांगुकिया  सूरत कोर्ट में पेश हुए. फैसले के बाद राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद  शक्ति सिंह गोहिल के साथ कोर्ट से चले गए। इससे पहले हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए सड़क पर उतरे. कार्यकर्ता भी कोर्ट के बाहर जमा हो गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वे पहली बार सूरत आए। तब उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष तैयारी की गई थी। रिसेप्शन के लिए डुमस चौक के पास, वेसू एनआईटी के पास और पूजा अभिषेक अपार्टमेंट के पास विशेष प्वाइंट बनाए गए थे. इन तीन बिंदुओं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया।

गुरुवार को संसद के बाहर अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस गांधी के ‘रवैये’ के कारण ‘पीड़ित’ है. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी जो भी कहते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।”

बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं. इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

गुजरात भाजपा प्रदेश प्रमुख और नवसारी सांसद सीआर पाटिल ने कहा की फैसले के बाद राहुल गांधी को सद्बुद्धि आनी चाहिए यह देश के लिए बेहतर होगा।

राहुल गांधी के फैसले के बाद कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना वह जारी रखेंगे।

फैसले का क्या होगा असर

मानहानि के मामले में राहुल गांधी को तीस दिन की फौरी राहत मिल गयी है।  वह सूरत जिला सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में 30 दिन के भीतर अपील करेंगे।  साथ ही उन्हें जमानत की शर्तों का पालन करना होगा। उनका पासपोर्ट जमा कराना होगा। चुनाव लड़ने के दौरान उन्हें अपने शपथपत्र में यह जानकारी उल्लेखित करनी होगी कि वह इस मामले में सजायाफ्ता है।  साथ ही समाचार पत्रों में विज्ञापन के तौर पर उनकी पार्टी को विज्ञापन देकर प्रकाशित कराना होगा कि उन्हें सजा हुयी है फिर भी उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया है।

क्या जा सकती है लोक सभा की सदस्यता

एक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद की अयोग्यता दो मामलों में हो सकती है। सबसे पहले, यदि वह अपराध जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(1) में सूचीबद्ध है।

इसमें धारा 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) या धारा 171ई (रिश्वतखोरी का अपराध) जैसे अपराध शामिल हैं। या धारा 171F (चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध) और कुछ अन्य।

और दूसरा, अगर कानून निर्माता को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। आरपीए की धारा 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

हालाँकि, धारा में यह भी कहा गया है कि दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल “तीन महीने बीत जाने के बाद” प्रभावी होती है। उस अवधि के भीतर, गांधी उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।

आईपीसी की धारा 499 और 500 क्या कहती हैं?

मानहानि एक अपराध है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हुई क्षति से संबंधित है।

भारत में, मानहानि दीवानी गलती और आपराधिक दोनों हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं। एक नागरिक दोष एक गलत को मौद्रिक मुआवजे के साथ निवारण के रूप में देखता है, जबकि एक आपराधिक कानून एक गलत काम करने वाले को दंडित करना चाहता है और दूसरों को जेल की सजा के साथ ऐसा कार्य नहीं करने का संदेश देता है। एक आपराधिक मामले में, मानहानि को उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन एक नागरिक मानहानि के मुकदमे में, संभावनाओं के आधार पर हर्जाना दिया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 499 परिभाषित करती है कि आपराधिक मानहानि की मात्रा क्या है और बाद के प्रावधान इसकी सजा को परिभाषित करते हैं। धारा 499 में विस्तार से बताया गया है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है – बोले गए या पढ़ने का इरादा, संकेतों के माध्यम से, और दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भी। ये या तो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी व्यक्ति के बारे में प्रकाशित या बोली जा सकती हैं, या इस ज्ञान या विश्वास के कारण के साथ कि लांछन उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।

आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने पर धारा 500 में जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के दो साल तक की कैद का प्रावधान है।

मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी दोषी करार दिया

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