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अयोध्या में ट्रस्ट को किया गया दलित भूमि का हस्तांतरण अवैध: राजस्व न्यायालय

| Updated: January 6, 2022 13:35

अयोध्या में सहायक रिकॉर्ड अधिकारी (एआरओ) न्यायालय ने 22 अगस्त, 1996 को लगभग 21 बीघा (52,000 वर्ग मीटर) दलित भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट (एमआरवीटी) को हस्तांतरित करने के सरकारी आदेश को “अवैध” घोषित कर दिया है। अदालत ने अब जमीन को सभी तरह के बंधनों से मुक्त कर राज्य सरकार को सौंप दिया है।

हालांकि, इसने ट्रस्ट के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की क्योंकि इसमें कोई जालसाजी शामिल नहीं थी।

एआरओ अदालत का फैसला 22 दिसंबर, 2021 के पांच दिन बाद आया, एक समाचार पत्र के हवाले से जांच के बाद पता चला कि स्थानीय विधायकों, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदारों और राजस्व अधिकारियों के परिजन ने अयोध्या में जमीन खरीदी, इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले (9 नवंबर, 2019) के तरह जिले में राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद अचल संपत्ति बाजार में इसकी बढ़ती कीमत का फायदा ले लेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 दिसंबर, 2021 को भूमि सौदों की जांच का आदेश दिया था, इसके बाद जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है।

इन भूमि सौदों की हड़बड़ी में, लेन-देन के एक सेट ने औचित्य और हितों के टकराव के सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ खरीदार दलित निवासियों से भूमि हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं के लिए विक्रेता – महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट – की जांच में शामिल कुछ अधिकारियों से निकटता से जुड़े थे।

गैर-दलित द्वारा दलित व्यक्तियों की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने वाले भूमि कानूनों को खत्म करने के लिए, एमआरवीटी ने 1992 में लगभग एक दर्जन दलित ग्रामीणों से बरहटा मांझा गांव में भूमि पार्सल खरीदने के लिए ट्रस्ट के साथ कार्यरत रोंघई नाम के एक दलित व्यक्ति का इस्तेमाल किया।

संपर्क करने पर, सहायक रिकॉर्ड अधिकारी, भान सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, “मैंने सर्वेक्षण-नायब तहसीलदार के अगस्त 1996 के आदेश को रद्द कर दिया है क्योंकि यह अवैध था। मैंने इसे आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम (उप-मंडल मजिस्ट्रेट) को भेज दिया है। मैं तत्कालीन सर्वे-नायब-तहसीलदार (कृष्ण कुमार सिंह, अब सेवानिवृत्त) के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश कर रहा हूं।”

हालांकि भान सिंह ने कहा कि किसी और के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “चूंकि मुझे इस मामले में कोई जालसाजी नहीं मिली, इसलिए एमआरवीटी और अन्य के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की जा रही है।”

27 दिसंबर, 2021 का एआरओ आदेश, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 की धारा 166/167 के तहत कार्रवाई की सिफारिश करता है। जबकि धारा 166 एमआरवीटी को भूमि के हस्तांतरण को शून्य बनाने का काम करेगी, धारा 167 प्रभावी रूप से उक्त भूमि को राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त कर देती है। संपर्क करने पर, एसडीएम (अयोध्या) प्रशांत कुमार ने मामले पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

भूमि हस्तांतरण की कथित अवैधता सितंबर 2019 में जिला प्रशासन के संज्ञान में आई थी, जब MRVT ने दलित भूमि के हिस्सों को बेचना शुरू किया था। एमआरवीटी को जमीन बेचने वाले दलितों में से एक ने तब उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से शिकायत की थी कि उनकी जमीन को “अवैध रूप से स्थानांतरित” कर दिया गया है।

उनकी शिकायत पर तबादले की जांच के लिए अतिरिक्त आयुक्त शिव पूजन और तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी गोरेलाल शुक्ला की कमेटी गठित की गई थी। 

रिकॉर्ड बताते हैं कि 1 अक्टूबर, 2020 को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने इस समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी, जिसमें एमआरवीटी और कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ “अपंजीकृत दान विलेख के माध्यम से (अनुसूचित जाति के व्यक्ति) को अवैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए” कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

इसे 18 मार्च, 2021 को अयोध्या संभागीय आयुक्त एमपी अग्रवाल द्वारा अनुमोदित किया गया था, और अंतत: 6 अगस्त, 2021 को एआरओ अदालत में 22 अगस्त, 1996 के “सुधार”, आदेश और “राज्य सरकार को विचाराधीन भूमि वापस करने” के लिए एक मामला दायर किया गया था।

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