D_GetFile

देना बैंक के मैनेजर को 5 साल का कठोर कारावास

| Updated: December 24, 2022 2:27 pm

विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट Special Judge, CBI Court , अहमदाबाद ने 20 साल पुराने रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक, देना बैंक, चांदखेड़ा यूबी मकवाना,The then Branch Manager, Dena Bank, Chandkheda UB Makwana को 5 पाँच वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 50 रुपये जुर्माना Rigorous imprisonment for 5 years and fine of Rs.50000 लगाया है।

सीबीआई ने दिनांक 17.07.2002 को देना बैंक, चांदखेड़ा के शाखा प्रबंधक, यू.बी. मकवाना के खिलाफ रुप रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता से 30,000/- रु. आरोपी ने बकाया कर्ज के निपटारे में शिकायतकर्ता का पक्ष लेने के एवज में रिश्वत की मांग की।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 20,000/- रुपये की रिश्वत मांगते व स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

न्यायालय ने अभियुक्त को कसूरवार पाया और उसे दोषी ठहराया।

विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, अहमदाबाद ने 20 साल पुराने रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक, देना बैंक, चांदखेड़ा यूबी मकवाना, को 5 पाँच वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 50 रुपये जुर्माना लगाया है।

कोरोना बुस्टर डोज़ के लिए गुजरात चलाएगा विशेष अभियान

Your email address will not be published. Required fields are marked *