अहमदाबाद नगर निगम प्लॉट मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए इन आधिकारिक नियमों को बदलने के लिए तैयार - Vibes Of India

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अहमदाबाद नगर निगम प्लॉट मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए इन आधिकारिक नियमों को बदलने के लिए तैयार

| Updated: June 8, 2023 13:52

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) शहर में कुछ प्लॉट मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए नगर नियोजन योजनाओं (town planning schemes) के लिए भूमि कटौती पर अपने नियमों को आधिकारिक तौर पर बदलने के लिए तैयार है। मामला शाहवाड़ी-बेहरामपुरा क्षेत्र के लिए टीपी योजना 32 का मसौदा तैयार करते समय निजी प्लॉट मालिकों से अनिवार्य 40% भूमि के बजाय सिर्फ 25% की कटौती से संबंधित है।

“सोला-साइंस सिटी ज़ोन की टीपी योजनाओं में प्लॉट मालिकों से 50% की कटौती की गई थी। कई अनुरोधों के बाद, कटौती को घटाकर 40% कर दिया गया। अगर कुछ भूखंड मालिकों को 25% कटौती का समर्थन किया जाता है, तो इससे विवाद पैदा होगा,” एएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

यह टीपी योजना (TP scheme) 228.9 हेक्टेयर को कवर करती है। प्रस्ताव एएमसी की टीपी कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और अनुमोदन के बाद राज्य सरकार को विचार के लिए भेजा जाएगा।

टीपी योजनाओं में सामान्य सुविधाओं और पुनर्समायोजन के लिए भूमि को पूल करने के लिए निजी भूखंडों के मालिकों से भूमि की कटौती की जाती है। यह सड़कों, पार्कों, उपयोगिताओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जगह बनाता है।

स्थानीय शहरी प्राधिकरण जमींदारों के साथ उनकी जमीनों को पूल करने के लिए बातचीत करता है और फिर एक निश्चित प्रतिशत काटकर एक छोटा भूखंड वापस कर देता है। मौजूदा मामले में, एएमसी को 40% नियम लागू करने पर 91.60 हेक्टेयर जमीन मिलनी थी। जैसा कि प्रस्ताव सिर्फ 25% कटौती करना चाहता है, एएमसी को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सिर्फ 57.25 हेक्टेयर मिलेगा।

मौजूदा बाजार दर पर, शाहवाड़ी-बेहरामपुरा भूखंड लगभग 50,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर में बिकते हैं। अगर एएमसी की टीपी कमेटी द्वारा 25% भूमि कटौती की अनुमति दी जाती है, तो एएमसी को लगभग 1,700 करोड़ रुपये की जमीन का नुकसान होता है।

एएमसी ने शुरू में पिछले साल 5 अप्रैल को 40% कटौती के साथ टीपी स्कीम 32 का मसौदा तैयार किया था, जिसमें बेहरामपुरा के 24 सर्वे नंबर और शाहवाड़ी के तीन सर्वे नंबर शामिल थे। दिसंबर में योजना का पहला मसौदा राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। राज्य सरकार के एक पत्र ने बाद में इसे घटाकर 25% करने का आदेश दिया।

2016 में, एएमसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि शहर के चारों ओर हरित पट्टी में किसानों के स्वामित्व वाले भूखंडों से 40% की कटौती की जाए। किसानों ने 20% से 25% कटौती के लिए लड़ाई लड़ी थी। वे बाद में 40% कटौती के लिए सहमत हुए।

इससे पहले, औडा ने बोदकदेव के लिए दो टीपी योजनाओं का मसौदा तैयार किया था जिसमें कटौती 30% निर्धारित की गई थी, जबकि वेजलपुर और प्रह्लादनगर में चार टीपी योजनाओं (TP schemes) के मामले में मानक कटौती 50% थी।

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