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आसाराम बापू को मार्च तक मिली मेडिकल बेल; लेकिन दूसरों को नहीं मिला ये मौका

| Updated: January 8, 2025 12:26

एल्गर परिषद के कई आरोपियों को, जिनमें स्टेन स्वामी भी शामिल हैं, जिनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी, जमानत हासिल करने के लिए कई बार दलील देनी पड़ी थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को स्वयंभू संत आसाराम बापू को दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी। लाइव लॉ ने रिपोर्ट की है कि, गुजरात की एक अदालत द्वारा बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम 31 मार्च तक रिहा रहेंगे।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने से रोक दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम के लिए उनके वकील देवदत्त कामत ने उनकी बढ़ती उम्र, दिल के दौरे के इतिहास और मेडिकल इतिहास का हवाला देते हुए दलील दी।

कामत ने यह भी तर्क दिया कि दोषसिद्धि “केवल अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर बिना किसी पुष्ट सबूत के आधारित थी और अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों की ओर इशारा करती है।”

अदालत ने गुण-दोष पर विचार करने से इनकार कर दिया।

गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया।

अक्टूबर के अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कैदी बीमार या अशक्त है, तो उसे जमानत दी जा सकती है, भले ही उसे जिस कानून के तहत रखा गया है, वह कितना भी सख्त क्यों न हो।

हालांकि, हर कोई इस विचार का समर्थन नहीं कर रहा है।

2023 में, द वायर ने बताया था कि कैसे एक 38 वर्षीय कार्यकर्ता, जिसे अक्टूबर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित माओवादी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था, को लखनऊ की एक अदालत द्वारा अधिक जोखिम वाली गर्भावस्था के चिकित्सा आधार पर जमानत की उसकी याचिका खारिज करने के एक हफ्ते बाद जेल में गर्भपात का सामना करना पड़ा।

शोमा सेन, वरवर राव, सुधा भारद्वाज और अन्य सहित एल्गर परिषद के कई आरोपियों को मेडिकल जमानत हासिल करने की कोशिश में कई बार अदालतों से निराशा हाथ लगी। मामले के एक आरोपी, 80 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद जेल में मौत हो गई।

पार्किंसन रोग सहित कई गंभीर स्थितियों के बावजूद उन्हें मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया गया। राव के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं पर ध्यान देने में देरी उनके लिए “मौत की घंटी” साबित होगी।

पिछले साल के अंत में, सीबीआई अदालत के न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक और आयुध सलाहकार क्रिश्चियन मिशेल के लिए तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप का निर्देश दिया, जिसकी चिकित्सा स्थिति का कथित तौर पर गलत निदान किया गया था या पांच महीने तक उसकी उपेक्षा की गई थी, उन्होंने इसे न्याय का उपहास कहा।

शिक्षाविद जी.एन. साईबाबा, जो व्हीलचेयर पर थे और 90% से अधिक विकलांग थे, ने 2024 की शुरुआत में अपनी रिहाई के बाद कहा था कि यह “केवल संयोग से” था कि वह जेल से जीवित बाहर आए। उसी वर्ष बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

उक्त रिपोर्ट मूल रूप से द वायर वेबसाइट द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है.

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