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जिग्नेश मेवाणी के गुजरात छोड़ने पर प्रतिबंध: मेहसाणा कोर्ट का आदेश

| Updated: June 3, 2022 6:24 pm

  • बिना कोर्ट की इजाजत के गुजरात से बाहर नहीं जा सकते : मेहसाणा सेशन कोर्ट

वडगाम विधायक जिग्नेश मेवानी सहित कुल 10 आरोपियों को मेहसाणा सेशन कोर्ट ने बिना अनुमति के गुजरात छोड़ने को प्रतिबंधित करने समेत कई शर्तो के तहत पुराने मामले में जमानत दे दी।मेंहसाणा मजिस्ट्रेट की अदालत ने जुलाई 2017 में बिना अनुमति के रैली करने का दोषी ठहराते हुए मेवाणी समेत 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई थी ।

आदेश को चुनौती देते हुए मेहसाणा सत्र न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई ।आज जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वडगाम विधायक जिग्नेश मेवानी, रेशमा पटेल, राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के सह-संयोजक सुबोध परमार और अन्य दोषियों को बिना अनुमति गुजरात छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई।

अनुमति के बिना उसे दी गई स्वतंत्रता का दूरउपयोग करके किसी अन्य अपराध में शामिल होने ना होने यदि उसके पास कोई संपत्ति है तो सबूत पेश करने की शर्तो के जमानत दी गयी।

उल्लेखनीय है कि उनाकंडा के एक वर्ष पूरे होने पर पर बनासकांठा के मेहसाणा से धनेरा तक स्वतंत्रता मार्च का आयोजन किया गया था। बनासकांठा के धनेरा के लावारा गांव में सरकार द्वारा आवंटित दलित समुदाय की जमीन पर 40 साल से असामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था.

मार्च के अंत में, जिग्नेश मेवानी और दलित समुदाय सफल रहे और गरीब आदमी की जमीन में घुसपैठ करने वाले कब्जेदारों को हटा दिया गया और मूल मालिक को कब्जा दे दिया गया। हालांकि, जिग्नेश मेवानी और अन्य के खिलाफ रैली की अनुमति नहीं देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें हाल ही में एक मेहसाणा अदालत ने सजा सुनाई थी।

संभवत: स्वतंत्र भारत में रैली की अनुमति नहीं देने के लिए सजा पाने वाले पहले विधायक जिग्नेश मेवाणी थे।

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