दर्शन सोलंकी मामला: कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया - Vibes Of India

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दर्शन सोलंकी मामला: कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया

| Updated: May 11, 2023 16:28

खत्री को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किए जाने के लगभग एक महीने बाद शनिवार को जमानत मिल गई और विस्तृत आदेश मंगलवार को जारी किया गया। IIT-बॉम्बे के छात्र अरमान खत्री (19) को जमानत देते हुए, एक विशेष SC/ST अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि उसने साथी छात्र दर्शन सोलंकी (Darshan Solanki ) को जाति के आधार पर परेशान किया और सुसाइड नोट में यह आरोप कि खत्री जिम्मेदार है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया।

आपको बता दें कि, सोलंकी ने फरवरी में आत्महत्या कर ली थी।

अदालत ने कहा कि खत्री द्वारा 18 वर्षीय सोलंकी (उसके धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद) पर पेपर-कटर दिखाने की एक घटना को छोड़कर, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। “सुसाइड नोट में, अभियुक्त के नाम के अलावा, किसी भी कार्य या घटना का कोई संदर्भ नहीं है, जिसमें आवेदक (खत्री) पर आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। सुसाइड नोट (suicide note) में केवल यह आरोप कि आवेदक उसकी मौत के लिए वह (खत्री) जिम्मेदार है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि आवेदक ने उकसाने के उक्त अपराध को अंजाम दिया है, ”विशेष न्यायाधीश ए पी कनाडे ने कहा।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को आगे हिरासत के लिए कोई “उचित” आधार नहीं बनाया गया है। “आरोपी 19 साल का है और वह आईआईटी, पवई में पढ़ रहा है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह मुंबई का स्थायी निवासी है।”

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सुसाइड नोट में कहा गया है, ‘अरमान ने मुझे मार डाला है।’ अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया, “जांच जारी है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव बनाने की संभावना है।”

जमानत की मांग करते हुए, खत्री के वकील दिनेश गुप्ता ने कहा कि किशोर का अपराध से कोई संबंध नहीं था और मौत के लगभग दो महीने बाद उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। “आत्महत्या के मामले की पूरी तरह से कॉलेज प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की गई थी। अपराध के कमीशन में आरोपियों की कोई संलिप्तता नहीं है, ”उन्होंने कहा।

न्यायाधीश ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित अपराध का गठन करने के लिए ऐसा कृत्य होना चाहिए जिससे यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाया या प्रोत्साहित किया।

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