राहुल गांधी की डिसक्वालीफिकेशन पर जर्मनी ने की टिप्पणी

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राहुल गांधी की डिसक्वालीफिकेशन पर जर्मनी ने की टिप्पणी

| Updated: March 30, 2023 18:20

जर्मनी ने आज कहा कि राहुल गांधी के मामले में “मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत” (fundamental democratic principles) लागू होने चाहिए, जिन्हें मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा (Lok Sabha) से अयोग्य घोषित किया गया है।

“हमने भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ प्रथम दृष्टया के फैसले के साथ-साथ उनके संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के लिए, श्री गांधी फैसले की अपील करने की स्थिति में हैं,” जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा।

उन्होंने कहा, “इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और क्या उनके जनादेश के निलंबन का कोई आधार है।”

प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी उम्मीद करता है कि “न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत” इस मामले में लागू होंगे।

जर्मनी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। 

“याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती है। भारत अब ‘विदेशी प्रभाव’ को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री – नरेंद्र मोदी जी हैं,” रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा।

इस हफ्ते की शुरुआत में, अमेरिका ने कहा कि वह राहुल गांधी मामले को देख रहा है और वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, “कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है, और हम श्री राहुल गांधी के मामले को भारतीय अदालतों में देख रहे हैं।”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा (सांसद) के सदस्य के रूप में पिछले सप्ताह अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे। 

गांधी को कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान 2019 में की गई उनकी ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दो साल की कैद की सजा दी गई थी।

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