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गुजरात: जालसाजी और घोटाले के आरोप में PMJAY-MA योजना के पूर्व महाप्रबंधक सहित तीन गिरफ्तार

| Updated: December 28, 2024 13:16

अहमदाबाद: गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम (PMJAY-MA) योजना के पूर्व महाप्रबंधक डॉ. शैलेषकुमार अमृतलाल आनंद को अहमदाबाद अपराध शाखा (DCB) ने दो अन्य लोगों के साथ कथित घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया है, जिसमें फर्जी PMJAY कार्ड जारी किए जाने का मामला सामने आया था।

डॉ. आनंद को इस घोटाले के खुलासे के दो दिन बाद एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। डॉ. आनंद, निखिल घनश्याम परिख और मिलाप रमेश पटेल को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। इन पर अयोग्य व्यक्तियों के लिए PMJAY कार्ड को मंजूरी देने की साजिश, जालसाजी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को आरोपियों के लिए क्राइम ब्रांच को तीन दिन की रिमांड दी।

इस साल की शुरुआत में, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डॉ. आनंद को गांधीनगर मुख्यालय से खेड़ा जिले के वसो गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में स्थानांतरित कर दिया था, जब उनके इस घोटाले में शामिल होने का संदेह हुआ था।

DCB ने 17 दिसंबर को ख्याति मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के PMJAY डेस्क प्रभारी निमेश दिलीप दोडिया, मोहम्मदफजल मोहम्मदअस्लम शेख, मोहम्मदअस्पाक मोहम्मदअक्रम शेख, नरेंद्रसिंह धर्मेंद्रसिंह गोहिल, इम्तियाज कादर हवेज और इमरान जाबिरहुसैन करीगर के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन व्यक्तियों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था और 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया था।

जांच में पता चला कि ख्याति अस्पताल के दो निदेशक, अध्यक्ष कार्तिक जासू पटेल और निदेशक चिराग हीरसिंह राजपूत ने वेबसाइट की कमजोरियों का फायदा उठाकर स्रोत कोड को बदल दिया और तीन अन्य पोर्टल का उपयोग करके अवैध PMJAY लाभार्थी कार्ड बनाए।

पूछताछ के दौरान, दोडिया और मोहम्मदफजल शेख ने खुलासा किया कि उनकी मुलाकात पटेल से हुई थी, जो गुजरात स्वास्थ्य विभाग के PMJAY सेक्शन में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के तहत कार्यरत थे। क्राइम ब्रांच ने आरोप लगाया कि पटेल ने डॉ. आनंद की अनुमति से ऐसे लाभार्थियों के केवाईसी अनुरोधों को मंजूरी दी, जो योजना की पात्रता मानदंड का 80% भी पूरा नहीं करते थे। यह भी दावा किया गया कि डॉ. आनंद को ख्याति अस्पताल के राजपूत से सीधे केवाईसी अनुरोध प्राप्त हुए थे।

परिख, जो एंसर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं, पर आरोप है कि उन्होंने अपने गुजरात प्रमुख जितेंद्र काहर के माध्यम से PMJAY अनुमोदन के लिए अवैध स्तर-1 एक्सेस प्राप्त किया था। क्राइम ब्रांच का आरोप है कि परिख ने इस एक्सेस का उपयोग संदिग्ध आवेदकों के केवाईसी अनुरोधों को मंजूरी देने के लिए किया। उन पर सह-आरोपी नरेंद्रसिंह धर्मेंद्रसिंह गोहिल को एक्सेस कोड साझा करने का भी आरोप है।

एंसर कम्युनिकेशन के पास आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए सरकारी अनुबंध है और इसके पास PMJAY योजना के लिए स्तर-1 एक्सेस है।

शुरुआत में, क्राइम ब्रांच ने अनुमान लगाया था कि इस घोटाले के माध्यम से 1,200-1,500 फर्जी लाभार्थी कार्ड बनाए गए थे। हालांकि, जांचकर्ताओं का अब मानना है कि यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अवैध स्तर-1 एक्सेस और ऑपरेशन की अवधि की जांच जारी है। जांच यह भी देखेगी कि क्या अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस घोटाले में शामिल थे।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 316(2) और 316(5) (आपराधिक विश्वासघात), 336(3) (जालसाजी), 340(2) (नकली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करना), और 3(5) (अपराध करने की सामान्य मंशा) शामिल हैं। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(c) और 66(d) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

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