गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम बापू को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया

Gujarat News, Gujarati News, Latest Gujarati News, Gujarat Breaking News, Gujarat Samachar.

Latest Gujarati News, Breaking News in Gujarati, Gujarat Samachar, ગુજરાતી સમાચાર, Gujarati News Live, Gujarati News Channel, Gujarati News Today, National Gujarati News, International Gujarati News, Sports Gujarati News, Exclusive Gujarati News, Coronavirus Gujarati News, Entertainment Gujarati News, Business Gujarati News, Technology Gujarati News, Automobile Gujarati News, Elections 2022 Gujarati News, Viral Social News in Gujarati, Indian Politics News in Gujarati, Gujarati News Headlines, World News In Gujarati, Cricket News In Gujarati

गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम बापू को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया

| Updated: January 30, 2023 18:41

गुजरात की एक अदालत ने सोमवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू Asaram Bapu को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न sexual harrasment मामले में दोषी ठहराया. आसाराम बापू Asaram Bapu पर सूरत की एक महिला a lady from surat ने लगभग 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा में in Motera, Ahmedabad अपने आश्रम में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। आसाराम बापू को आज दोषी करार देने वाली गांधीनगर सत्र अदालत Gandhinagar Sessions Court मंगलवार को मामले में सजा सुनाएगी.

आसाराम बापू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (बंधक बनाना ), 354ए (यौन उत्पीड़न), 370(4) (तस्करी), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे।

आसाराम का बेटा नारायण साईं भी इस मामले में आरोपी था। मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों- ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था। इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था।

जेल में आसाराम बापू

आसाराम बापू इस समय जोधपुर की एक जेल में बंद हैं। 2018 में, जोधपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया और जेल की सजा सुनाई। उन्हें 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था।

उस समय, 77 वर्षीय धर्मगुरु को आईपीसी की धारा 376, यौन अपराधों के तहत बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।

आसाराम को अगस्त 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था और सितंबर 2013 में जोधपुर लाया गया था।

गुजरात में दलित अत्याचार के मामले में सजा की दर 3 .O 65 प्रतिशत

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d