गुजरात: संपत्ति विवाद मामले में खुद बने मध्यस्थ की जमानत खारिज -

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गुजरात: संपत्ति विवाद मामले में खुद बने मध्यस्थ की जमानत खारिज

| Updated: September 10, 2022 14:36

अहमदाबाद: शहर की सत्र अदालत ने वकील रोहित पटेल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन्हें बिना अधिकार के संपत्ति विवाद में मध्यस्थ बनकर आदेश पारित करने और अन्य आरोपी व्यक्तियों को विवादित संपत्ति हड़पने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वकील पटेल (73) और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है।

मामले के ब्योरे के अनुसार, पटेल ने एकमात्र मध्यस्थ के रूप में मुरारी टोडी के एक परिवार को अंबावाड़ी में बंगला खाली करने का निर्देश दिया। साथ ही पिछले साल टोडी परिवार को बेदखल करते हुए पुलिस आयुक्त और स्थानीय पुलिस को सह-आरोपियों की रक्षा करने का निर्देश दिया। संपत्ति विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए वकील को किसी भी अदालत ने नियुक्त नहीं किया था। पटेल ने बेगुनाही का दावा करते हुए जमानत मांगी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह कहकर आपत्ति जताई कि अपराध गंभीर है और आरोपी ने संपत्ति हड़पने के लिए मिलकर काम किया है। इतना ही नहीं, गलत और अनधिकृत आदेश पारित करके पुलिस अधिकारियों को भी गुमराह किया। इसी तरह की शिकायत वस्त्रापुर पुलिस में भी दर्ज है।

पिछले साल जुलाई में गुजरात हाई कोर्ट ने वकील पटेल द्वारा उस बंगले को लेकर पारित आदेश पर रोक लगा दी थी, जहां टोडी परिवार किराएदार के रूप में रहता है। बंगला कुछ साल पहले कमलेश पटेल नाम के व्यक्ति ने खरीदा था, जिसने कथित तौर पर एक तथाकथित मध्यस्थता समझौते पर वकील पटेल को मध्यस्थ नियुक्त किया था। एडवोकेट पटेल ने पिछले साल 15 जुलाई को एक अवार्ड पारित किया था, जिसके तहत टोडी परिवार को बंगले का कब्जा मालिक को देना था।

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