एक सरकारी डॉक्टर (Government Doctor) की मौत के पंद्रह साल बाद गुजरात उच्च न्यायालय (Gujrat High Court) ने उनकी दो पत्नियों और उनके बच्चों के बीच पारिवारिक पेंशन को लेकर विवाद पर फैसला किया है। पहली पत्नी उत्तराधिकार के अपने दावे में सफल रही और दूसरी, एक आदिवासी महिला के लिए यह अधिकार समाप्त कर दिया गया क्योंकि वह अपनी शादी को साबित करने में असमर्थ थी।
हालांकि, उच्च न्यायालय (High Court) ने दोनों पत्नियों के बच्चों – पहली पत्नी से एक बेटी और दूसरी महिला से उसके बेटे को डॉक्टर की सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी और भविष्य निधि के लाभों का एक समान हिस्सा दिया। दूसरी महिला अपनी शादी साबित नहीं कर सकी, भले ही वह उसके साथ दो दशकों से अधिक समय से बेटे के साथ रह रही थी। पहली पत्नी को पारिवारिक पेंशन का 1/3 हिस्सा मिला, जिसे उसने अपनी बेटी के पक्ष में रखा है। इस तरह बेटी को दो तिहाई हिस्सा मिलेगा।
डॉक्टर 2004 में वलसाड जिले में चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी अनुपस्थिति के दो लंबे समय अंतराल थे, जिसके लिए विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया और सरकार ने उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को पारिवारिक पेंशन (family pension) देने का फैसला किया।
डॉक्टर की दूसरी पत्नी और उनके बेटे, जिन्हें डॉक्टर ने नामित किया था, ने वलसाड अदालत में एक विरासत प्रमाण पत्र का दावा किया, इस तर्क के साथ कि डॉक्टर 1982 में अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए थे। महिला ने दूसरी शादी की थी और उसके दूसरे पति से एक बेटी थी। इस प्रकार, वे डॉक्टर की संपत्तियों और सेवानिवृत्ति लाभों के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी थे।
पहली पत्नी और उसकी बेटी ने दावे पर आपत्ति जताई और कहा कि उसका डॉक्टर से कभी तलाक नहीं हुआ है। कोई न्यायिक अलगाव नहीं था।
2019 में, वलसाड अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि डॉक्टर से पहली पत्नी का न्यायिक अलगाव साबित नहीं हुआ और डॉक्टर की मृत्यु के समय उसकी शादी निर्वाह में थी। दूसरी पत्नी डॉक्टर से अपनी शादी साबित नहीं कर पाई। पहली पत्नी की दूसरी शादी का कोई सबूत नहीं था। इस प्रकार, तीन कानूनी उत्तराधिकारी थे – पहली पत्नी, उसकी बेटी और दूसरी पत्नी से बेटा।
पहली पत्नी ने शेयर तय करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और अपनी बेटी के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ दिया। एचसी ने तदनुसार आदेश दिया।