'लव जिहाद' कानून को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती - Vibes Of India

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‘लव जिहाद’ कानून को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती

| Updated: July 29, 2021 15:48

गुजरात के अल्पसंख्यक अधिकार संगठन, अल्पसंख्यक समन्वय समिति और देवबंदी विचारधारा के इस्लामी विद्वानों के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम या ‘लव जिहाद’ कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

19 जुलाई को अदालत में दायर जनहित याचिका (PIL) पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच सुनवाई के लिए टाल दिया गया है। अल्पसंख्यक समन्वय समिति के संयोजक मुजाहिद नफीस ने न्यूज़क्लिक को बताया, “हम इस आधार पर कानून को चुनौती दे रहे हैं कि यह असंवैधानिक है और हमारे देश के संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के खिलाफ है।”

“हर किसी को धर्म के बावजूद अपना साथी चुनने का अधिकार है और राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह संशोधन कानून भारत में 1954 के विशेष विवाह अधिनियम में मिली स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करता है। किसी से भी शादी करना, किसी भी धर्म का पालन करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मूलभूत स्तंभ है। यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए (एफ) का भी उल्लंघन है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक मतभेदों के बावजूद सद्भाव को बढ़ावा दे। यह कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के समक्ष सभी की समानता का भी स्पष्ट उल्लंघन है,” -नफीस ने कहा, जो अल्पसंख्यक समन्वय समिति की ओर से याचिकाकर्ता हैं।

इससे पहले गुजरात के राज्यपाल को लिखे एक पत्र में नफीस ने कहा था,- “पुरुषों के राजनीतिक नेताओं द्वारा महिलाओं की पसंद पर अपने संकीर्ण एजेंडे को थोपने की राजनीतिक साजिश अधिक दिखाई देती है। गृह मंत्री ने इस संशोधन कानून के उद्देश्य और कारणों में कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिया है, और न ही धर्म परिवर्तन की स्थिति में कई मामलों का उल्लेख किया है, जबकि मुस्लिम धर्म के प्रति अपने अभद्र भाषा के माध्यम से राजनीतिक एजेंडा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो कि गुजरात के लोगों में डर का माहौल पैदा करना है।

विशेष रूप से राज्य सरकार ने इस साल अप्रैल में विधानसभा के बजट सत्र में गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पारित किया था। इसके बाद 22 मई को राज्यपाल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी और इस साल 15 जून को कानून लागू हो गया।

जिसके बाद संशोधित कानून के तहत पहली गिरफ्तारी 18 जून को की गई थी। समीर कुरैशी नाम के एक 26 वर्षीय व्यक्ति को वडोदरा में गिरफ्तार किया गया था। वडोदरा में सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी पहचान बना कर एक महिला को लुभाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप था कि, समीर ने उससे शादी की और बाद में उस पर अपना धर्म बदलने का दबाव डाला।

कथित तौर पर कुरैशी की गिरफ्तारी के लगभग एक महीने बाद उसकी पत्नी ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल करके अपना बयान वापस ले लिया। अपने बयान में उसने उसके खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि उसके पति ने उसे अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया।

हालांकि, 5 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने कुरैशी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।

एक अन्य उदाहरण में, 23 जून को तीन लोगों- 25 वर्षीय मोहिब पठान, उनके पिता और भाई को वडोदरा पुलिस ने इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया था। सप्ताह के भीतर ही इस संशोधित ‘लव जिहाद कानून’ के तहत दर्ज यह दूसरा और राज्य में तीसरा मामला था। वडोदरा के फतेहगंज थाने में एक महिला ने पठान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि पठान के साथ उसकी शादी अगस्त 2020 में पंजीकृत हुई थी, जिसके बाद वह शहर में पठान के घर चली गई। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि लगभग एक महीने तक साथ रहने के बाद पठान ने एक मौलवी को बुलाया और अपने धर्म के अनुसार शादी की रस्में निभाईं और उस पर अपना नाम बदलने का दबाव बनाने लगा।

इस महीने की शुरुआत में राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट के धोराजी शहर में कानून के तहत एक और मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय पुलिस ने मीडिया को बताया था कि आरोपी फरार है।

संशोधित गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2021 जो विवाह द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है, में “बेहतर जीवन शैली” को एक प्रलोभन के रूप में शामिल किया गया है और इस तरह के धार्मिक रूपांतरण के लिए तीन से 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है।
अधिनियम के तहत विवाह के उद्देश्य से किए गए या सहायता प्राप्त किसी भी धर्म परिवर्तन के लिए कम से कम तीन साल और पांच साल तक की जेल की सजा और 2 लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं है। अधिनियम में अधिनियम के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले किसी भी संगठन को शामिल करने के प्रावधान भी हैं और संगठन के प्रभारी व्यक्ति को न्यूनतम तीन और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है।

विशेष रूप से गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन से पहले न्यायपालिका कई उदाहरणों में अंतर-धार्मिक विवाह में जोड़ों के बचाव में आई थी। इस तरह के एक मामले में इस साल जनवरी में उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में जब एक अंतर-धार्मिक जोड़े को गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आदेश दिया था कि उन्हें तुरंत पीठ के सामने पेश किया जाए और पुलिस हिरासत से रिहा किया जाए तब पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया था।

29 साल से एक-दूसरे को जानने वाले इस जोड़े ने कथित तौर पर महिला के पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की थी और उन्हें एक सप्ताह से अधिक समय के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। पिछले साल 30 दिसंबर को इस जोड़े ने राजस्थान के एक मंदिर में शादी की और शादी के बाद केरल चले गए। शिकायत के बाद गुजरात पुलिस ने केरल की यात्रा की और उन्हें बनासकांठा के पालनपुर वापस लाया, और बाद में उन्हें पालनपुर के दो अलग-अलग पुलिस थानों में रखा गया। इसके बाद महिला के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उन्हें 15 जनवरी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

18 जनवरी को 30 वर्षीय व्यक्ति के भाई द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस तथ्य पर अपनी निराशा व्यक्त की थी कि पुलिस ने “अनुचित उत्साह” का प्रयोग किया था, और केरल के अधिकारियों ने सहमति से विवाहित जोड़े को हिरासत में लेने के लिए केरल की यात्रा की थी।

आदेश में अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को निर्देश दिया कि, “इस तरह की जांच करते समय संबंधित रेंज आईजी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यह एक ऐसा मामला है जहां एक अंतर होने के कारण अनुचित उत्साह दिखाया गया है। धर्म विवाह भी ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के ‘सुनहरे शब्द’ हैं।

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