Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने से यूपी सरकार के इनकार के खिलाफ याचिका खारिज की - Vibes Of India

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Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने से यूपी सरकार के इनकार के खिलाफ याचिका खारिज की

| Updated: August 26, 2022 20:26

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Adityanath) पर 2007 के नफरत भरे भाषण के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सीटी रविकुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
गोरखपुर (Gorakhpur) के कार्यकर्ता परवेज परवाज (Parvez Parwaz) द्वारा दायर आदित्यनाथ के खिलाफ मामला जनवरी 2007 की घटनाओं से संबंधित है जब शहर और आसपास के इलाकों में दंगे हुए थे। 26 जनवरी की रात, पुरुषों के एक समूह ने एक संगीत मंडली की महिलाओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और फिर एक मोहर्रम जुलूस (Moharram procession) में शामिल हो गए। जुलूस पर गोलीबारी हुई, जिसके बाद झड़प हो गई, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई।
अगली शाम, धारा 144 का उल्लंघन करते हुए, जो चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन (Gorakhpur railway station) के बाहर एक भाषण दिया था। जिसके एक दिन बाद, गोरखपुर के बाहर हिंसा फैल गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, और घरों, दुकानों और वाहनों को व्यापक नुकसान हुआ।
परवाज़ ने पहली बार 2007 में आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) का रुख किया था, जो उस समय गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के सांसद थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण (provocative speech) दिया, जिसके कारण गोरखपुर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक दंगे (communal riots) हुए। मामले में परवाज और एक अन्य गवाह असद हयात ने हिंसा की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।
2017 में, आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय को अनुमति देने से इनकार कर दिया।
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अदालत ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर (Chief Secretary Rahul Bhatnagar) को तलब करके आदित्यनाथ सहित पांच लोगों पर मुकदमा चलाने में देरी के बारे में बताया। भटनागर ने कहा था कि कथित अभद्र भाषा की एक सीडी की फोरेंसिक जांच में छेड़छाड़ की गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
परवाज़ ने तब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।
जुलाई 2020 में, परवाज़ को दो साल पुराने गैंगरेप मामले में दोषी ठहराया गया था और गोरखपुर की एक अदालत ने आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई थी।
मामले में तर्क
परवाज़ की ओर से पेश हुए एडवोकेट फ़ुजैल अय्यूबी (Advocate Fuzzail Ayyubi) ने तर्क दिया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) इस सवाल पर नहीं गया था कि क्या राज्य एक आपराधिक मामले में प्रस्तावित आरोपी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 196 के तहत आदेश पारित कर सकता है, जो इस बीच मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हो जाता है और अनुच्छेद 163 के तहत प्रदान की गई योजना के अनुसार कार्यकारी प्रमुख होता है।
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 196 कहती है कि कोई भी अदालत केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी के बिना भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना) या 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।
लाइव लॉ के अनुसार, अय्यूबी ने कहा था, “इस तरह जो सवाल उठा था, वह यह था कि क्या मुख्यमंत्री [आदित्यनाथ], एक कार्यकारी प्रमुख के रूप में, मंजूरी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।”
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अयूबी ने तर्क दिया कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (Central Forensic Sciences Laboratory) ने योगी आदित्यनाथ के भाषण की सीडी की जांच की थी और अपराध शाखा द्वारा जांच में प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया था।
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Advocate Mukul Rohatgi) ने कहा था कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

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