अग्नि सुरक्षा अधिनियम को ठीक से लागू ना करने पर हाई कोर्ट ने जतायी नाराजगी

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अग्नि सुरक्षा अधिनियम को ठीक से लागू ना करने पर हाई कोर्ट ने जतायी नाराजगी

| Updated: April 6, 2022 15:48

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राज्य में अग्नि सुरक्षा अधिनियम लागू करने के मुद्दे पर गांधीनगर, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और सूरत नगर निगम के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगामी सुनवाई में बिना अग्नि सुरक्षा वाले सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का विवरण प्रस्तुत करने को भी कहा। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने आग पर अमल न करने और बीयू की अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे निर्माण के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को भी कहा है.

अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान गांधीनगर नगर निगम ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अग्नि सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है. इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने नाराजगी जताई। उन्होंने कानून के अनुपालन के लिए निगम द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर भी नाराजगी जताई.

अदालत ने यह भी पूछा कि अगर निगम बिना अनुमति के भवन का उपयोग करना शुरू कर देता है तो वह क्या करेगा।

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत सहित राज्य के भवन निगमों और नगर पालिकाओं में अग्नि सुरक्षा के अलावा भवन निर्माण अनुमति के संबंध में विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत ने इस बीच निगम क्षेत्र के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा की कमी पर चिंता व्यक्त की.

अदालत ने कहा कि सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने सरकार को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का विवरण अदालत को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. राज्य में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों या अस्पतालों की कुल संख्या का विवरण प्रदान करें जहां अग्नि सुरक्षा लागू की गई है और कितने बचे हैं।

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