परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली युवती को तत्काल सौपे पिता की सम्पति

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परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली युवती को तत्काल सौपे पिता की सम्पति – गुजरात उच्च न्यायालय

| Updated: March 27, 2022 16:08

न्यायाधीशों ने सरकारी वकील से संपत्तियों के जल्द से जल्द म्यूटेशन और उसके पिता की अन्य संपत्तियों की चाबियां और कागजात सौंपने की सुविधा देने के लिए कहा। एक वकील झंखना रावल को फैसले पर जल्द अमल का जिम्मा सौंपा गया है.

मामला साबरकांठा जिले के प्रांजतीज तालुका का है। 24 वर्षीय महिला ने दिसंबर 2021 में अपने पिता को खो दिया। उसके पैतृक और मातृ पक्ष उसकी पसंद के खिलाफ थे, और वह उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहती थी जिसे उन्होंने चुना था। हालांकि, फरवरी में दृढ़ निश्चयी लड़की ने अपने प्रेमी से शादी कर ली।अपने जीवन साथी को चुनने के संवैधानिक अधिकार का संज्ञान लेते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने परिवार के मुखिया के निधन के बाद “उसके वास्तविक प्राकृतिक उत्तराधिकारी को” घोषित संपत्ति के तत्काल हस्तांतरण का आदेश दिया है।

यह उसके परिवार के हिसाब अच्छा नहीं हुआ। उसके चाचा ने उसके पति और उसके पिता के साथ मारपीट की और जबरन उसे ले गए। उसके पति को अपनी पत्नी की कस्टडी की मांग के लिए वकील भुनेश रूपेरा के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया था।

उस पर, हाई कोर्ट में डर जताया गया था कि संपत्ति जल्द ही हड़प ली जाएगी, अदालत ने स्थानीय पुलिस और एक कानूनी सेवा प्राधिकरण को महिला के नाम पर दो घर, एक दुकान और कुछ कृषि भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

महिला को 23 मार्च को अदालत में लाया गया था। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि उसकी मां का कुछ साल पहले निधन हो गया था, लेकिन दिसंबर में उसके पिता के निधन के बाद उसके जीवन ने एक दुखद मोड़ ले लिया। जस्टिस सोनिया गोकानी और मौना भट्ट की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुनाया कि उनके “अपना साथी चुनने के संवैधानिक अधिकार” को बरकरार रखा जाना चाहिए।

न्यायाधीशों ने सरकारी वकील से संपत्तियों के जल्द से जल्द म्यूटेशन और उसके पिता की अन्य संपत्तियों की चाबियां और कागजात सौंपने की सुविधा देने के लिए कहा। एक वकील झंखना रावल को फैसले पर जल्द अमल का जिम्मा सौंपा गया है.

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