कांग्रेस में मेरी हालत नवविवाहित की तरह जिसकी नसबंदी कर दी गयी हो -हार्दिक पटेल

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कांग्रेस में मेरी हालत नवविवाहित की तरह जिसकी नसबंदी कर दी गयी हो -हार्दिक पटेल

| Updated: April 15, 2022 15:30

पाटीदार नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हार्दिक पटेल मौजूदा आलाकमान से खफा नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, “पार्टी में मेरी स्थिति एक नवविवाहित की तरह है, जिसकी नसबंदी कर दी गई है।” उन्होंने खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और एक शक्तिशाली पाटीदार नेता नरेश पटेल पर निर्णय लेने में कांग्रेस की “देरी” पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह पूरे समाज का अपमान है। बता दें कि राज्य की लगभग हर पार्टी नरेश पटेल को जिताने की कोशिश कर रही है.

हार्दिक पटेल ने आगे कहा, ”मुझे पीसीसी की किसी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है. वे कोई फैसला लेने से पहले मुझसे सलाह नहीं लेते. तो इस पोस्ट का क्या मतलब है?” उन्होंने हाल ही में 75 नए महासचिव और 25 नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। क्या उन्होंने मुझसे भी सलाह ली थी कि हार्दिक भाई, क्या आपको लगता है कि सूची से कोई मजबूत नेता गायब है?

हार्दिक ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि पाटीदार आंदोलन के कारण 2015 के स्थानीय निकाय और 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 2017 में 182 सदस्यीय सदन में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं। “लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस में कई लोगों को लगता है कि पार्टी ने हार्दिक का सही इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पार्टी के लोगों को उनसे खतरा है.

गौरतलब है कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है. हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. देश की शीर्ष अदालत ने पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के एक मामले में हार्दिक पटेल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है.

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हार्दिक पटेल ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय शीर्ष अदालत ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हार्दिक की अपील थी कि उनकी सजा वापस ली जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी की घटनाओं की अपील पर फैसला आने तक हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है. उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को भी सजा पर रोक लगाने की जरूरत है।

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