धन्यवाद सीएम | 9 वी तक स्कूल बंद , 10 बजे से लगेगा कर्फ्यू ,जाने और पाबंदी - Vibes Of India

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धन्यवाद सीएम | 9 वी तक स्कूल बंद , 10 बजे से लगेगा कर्फ्यू ,जाने और पाबंदी

| Updated: January 7, 2022 21:29

राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शनिवार अहमदाबाद सूरत राजकोट वडोदरा समेत 8 महानगर पालिका और आणंद ,खेड़ा में शविवार से 15 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जबकि बच्चो के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अभिभावकों की मांग पर कक्षा 1 से 9 बजे तक शिक्षण कार्य ऑनलाइन कर दिया गया है। दुकान, स्टॉल, यार्ड, सैलून को रात 10 बजे तक ही चालू रखने की अनुमति है.


साथ ही स्पा, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रात 10 बजे तक छूट दी जा सकती है साथ ही 75 फीसदी क्षमता वाले होटल, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक, होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी.जबकि राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों सहित कार्यक्रमों में भी कटौती की गई है। कार्यक्रम खुले में अधिकतम 400 व्यक्तियों के साथ हो सकता है ।सिनेमा जीएम में व्यक्तियों को उनकी क्षमता से 50 प्रतिशत की अनुमति है। खुले स्थानों में 400 व्यक्तियों तक विवाह करने की अनुमति है। 50% जगह की क्षमता के साथ बंद जगहों पर शादियां हो सकती हैं लेकिन इसके लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।


अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति

अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति दी जाती है, जबकि सरकारी, निजी एसी गैर-बसें 75 प्रतिशत क्षमता के साथ चलती रहेंगी। सिनेमा हॉल, जिम, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल में 50% क्षमता की अनुमति है। पुस्तकालय, सभागार, मनोरंजन स्थल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जारी रहेंगे।सार्वजनिक उद्यान रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। कक्षा 9वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 50% क्षमता के साथ कोचिंग क्लास की अनुमति है। कक्षा ऑफलाइन क्लास 1 से 9 तक 31 जनवरी तक बंद हैं। केवल ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी।

शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में 400 लोगों को अनुमति,
दुकानें सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी, जिसमें 100 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे। रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे तक 75 फीसदी क्षमता के साथ खुला रहेगा। होम डिलीवरी रात 11 बजे तक चलेगी।इसके अलावा, रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों को उपचार परिचारक के साथ यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, और अपरिहार्य परिस्थितियों में छुट्टी मिलने वाले व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र, डॉक्टर के पर्चे, चिकित्सा दस्तावेज और अन्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

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