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ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश से असमंजस में पड़े भारतीय प्रवासी

| Updated: February 12, 2025 15:02

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने के कार्यकारी आदेश ने अमेरिका में प्रवासी समुदायों, विशेष रूप से भारतीयों के बीच चिंता बढ़ा दी है। हालांकि यह आदेश कानूनी चुनौती के कारण फिलहाल स्थगित है, लेकिन इससे हजारों भारतीय माता-पिता असमंजस में हैं।

एच-1बी वीजा पर रहने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए इस आदेश के गहरे प्रभाव हैं। कई लोगों ने मान लिया था कि उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन यह आदेश उनकी उम्मीदों को झटका दे सकता है।

कैलिफोर्निया के सैन जोस में रहने वाले भारतीय इंजीनियर अक्षय पिसे, जिनकी पत्नी नेहा सटपूते इस महीने प्रसव की उम्मीद कर रही हैं, ने कहा, “यह हमें सीधे प्रभावित करता है, अगर यह आदेश प्रभावी हो जाता है, तो हमें नहीं पता आगे क्या होगा—यह एक अनजान परिस्थिति है।”

प्रसव की तारीख करीब आने के साथ ही, इस जोड़े ने जल्दी प्रसव कराने पर विचार किया, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया। सटपूते ने कहा, “मैं चाहती हूं कि प्राकृतिक प्रक्रिया अपने हिसाब से हो।” पिसे ने जोड़ा, “मेरी प्राथमिकता मेरी पत्नी का स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव है। नागरिकता दूसरे स्थान पर आती है।”

इस अनिश्चितता के कारण कुछ माता-पिता ने अपने बच्चों की नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए जल्दी सी-सेक्शन कराने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि, भारतीय अमेरिकी चिकित्सक संघ (AAPI) के अध्यक्ष डॉ. सतीश कथुला ने इस प्रवृत्ति के खिलाफ सलाह दी। उन्होंने कहा, “अमेरिका में सख्त चिकित्सा कानून हैं, और मैं केवल नागरिकता के लिए समय से पहले सी-सेक्शन कराने की सिफारिश नहीं करता।”

सैन जोस निवासी प्रियंशी जाजू, जो अप्रैल में मां बनने वाली हैं, ने कानूनी स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बीबीसी से कहा, “क्या हमें भारतीय दूतावास से पासपोर्ट के लिए संपर्क करना होगा? कौन सा वीजा लागू होगा? इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।”

न्यूयॉर्क स्थित इमिग्रेशन अटॉर्नी साइरस मेहता ने कानूनी अस्पष्टता को उजागर किया। उन्होंने कहा, “अमेरिकी कानून में किसी व्यक्ति को यहाँ जन्म लेने पर गैर-प्रवासी दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। जन्मसिद्ध नागरिकता न होने की स्थिति में एच-1बी धारकों के बच्चों को कानूनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।”

सटपूते ने बताया कि यह स्थिति उनके लिए अत्यधिक तनावपूर्ण है। “गर्भावस्था पहले ही तनावपूर्ण होती है, लेकिन दस साल यहां बिताने के बाद हमें लगा था कि चीजें आसान हो जाएंगी। अब यह और अधिक चिंता बढ़ा रहा है।”

अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, इस आदेश से सबसे अधिक प्रभावित होगा। पांच मिलियन से अधिक भारतीय अमेरिका में गैर-प्रवासी वीजा पर हैं, और इस नए नियम के तहत उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी।

“भारतीयों को किसी भी अन्य राष्ट्रीयता की तुलना में सबसे लंबी ग्रीन कार्ड प्रतीक्षा सूची का सामना करना पड़ता है,” इमिग्रेशन नीति विश्लेषक स्नेहा पुरी ने कहा। वर्तमान कानूनों के तहत प्रति देश केवल 7% ग्रीन कार्ड आवंटित किए जाते हैं, लेकिन भारतीयों को हर साल 72% एच-1बी वीजा मिलते हैं, जिससे प्रतीक्षा सूची 1.1 मिलियन तक बढ़ गई है।

कैटो संस्थान के इमिग्रेशन स्टडीज के निदेशक डेविड बीयर ने चेतावनी दी, “नए भारतीय आवेदकों को जीवन भर की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, और 4 लाख से अधिक लोग ग्रीन कार्ड प्राप्त करने से पहले मर सकते हैं।”

यह आदेश अवैध प्रवासियों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को अब नागरिकता नहीं मिलेगी, जो पहले 21 वर्ष की आयु में अपने माता-पिता के लिए ग्रीन कार्ड प्रायोजित कर सकते थे।

अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या को लेकर विभिन्न अनुमान हैं—प्यू रिसर्च के अनुसार यह संख्या 7.25 लाख है, जबकि माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टिट्यूट इसे 3.75 लाख बताता है।

एच-1बी या ओ वीजा धारकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उनके बच्चों का भविष्य है। वीजा धारकों को वीजा स्टैम्पिंग के लिए अमेरिका से बाहर जाना पड़ता है, जिससे कई बार देरी होती है। अब उन्हें डर है कि उनके बच्चे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करेंगे।

कानूनी लड़ाई जारी रहने के कारण, अमेरिका में भारतीय परिवार अपने बच्चों की नागरिकता को लेकर असमंजस और चिंता में हैं।

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