ढाका, बांग्लादेश – बांग्लादेश की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गुरुवार को हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी अभियोजक मोफिजुल हक भुइयां ने तर्क दिया कि संत की रिहाई से सार्वजनिक अशांति फैल सकती है।
“हमने पहले देखा है कि उन्होंने (चिन्मय कृष्ण) हजारों अनुयायियों को विरोध के लिए बुलाकर अदालत परिसर में हिंसा भड़काई थी। हम उनके खिलाफ इस याचिका का विरोध करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि वह जमानत का दुरुपयोग कर सकते हैं,” भुइयां ने समाचार एजेंसी एपी को बताया। उन्होंने आरोपों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा, “उनके खिलाफ देशद्रोह और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी गंभीर धाराएं हैं।”
चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज मो. सैफुल इस्लाम द्वारा जारी यह निर्णय, उनकी गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार जमानत याचिका खारिज करने का मामला है। यह फैसला उनके रिहाई की बढ़ती मांगों के बीच आया है, जिसमें बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एक्य परिषद ने अभियान चलाया है। 29 दिसंबर को, संगठन ने एक बयान जारी कर चिन्मय कृष्ण और देशद्रोह के उसी मामले में फंसाए गए अन्य 19 लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की। कार्यवाहक महासचिव मनींद्र कुमार नाथ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इन “झूठे और उत्पीड़क” आरोपों को खारिज करने की अपील की।
11 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक कानूनी टीम चिन्मय कृष्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए ढाका से चटगांव पहुंची, जहां जमानत सुनवाई सुबह 9:45 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। अदालत परिसर के बाहर पुलिस, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और सैन्य कर्मियों को किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए तैनात किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, चिन्मय कृष्ण, जो पहले इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) से जुड़े थे, को उनकी गिरफ्तारी से ठीक पहले संगठन से अनुशासनात्मक मुद्दों के कारण निष्कासित कर दिया गया था।
यह मामला बांग्लादेश में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है और धार्मिक और मानवाधिकार समूहों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर रहा है, जो इस गिरफ्तारी को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन के व्यापक पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। इस बीच, सरकार ने संत की रिहाई के बढ़ते अभियान पर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।
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