अहमदाबाद: गुजरात में अब सभी स्कूलों के टूर, पिकनिक और शैक्षणिक यात्राओं में दो वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। यह निर्देश गुजरात के पुलिस महानिदेशक (DGP) विकास सहाय द्वारा जारी किया गया है और यह राज्य के सभी सरकारी, अनुदानित और निजी स्कूलों पर लागू होगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यात्रा में छात्राएं शामिल होंगी, तो कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी की तैनाती अनिवार्य होगी। स्कूलों के प्राचार्यों को अग्रिम रूप से अपने स्थानीय पुलिस थाने से संपर्क कर पुलिस की व्यवस्था करनी होगी।
डीजीपी ने इस निर्देश को शिक्षा विभाग (प्राथमिक और माध्यमिक) के प्रमुख सचिव को औपचारिक रूप से भेजा है और स्कूल प्रबंधन से इसके शीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया है।
अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि स्कूलों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी है। उनका मानना है कि विद्यार्थियों और पुलिस के बीच नियमित संवाद से आपसी विश्वास और सम्मान बढ़ेगा, जिससे युवा नागरिकों में अधिक सहयोगात्मक और जिम्मेदार नागरिक चेतना विकसित होगी।
यह फैसला 2024 में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई DGP-IGP सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
गौरतलब है कि हाल ही में वडोदरा के हरनी में एक स्कूल पिकनिक के दौरान कई छात्र डूब गए थे, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया। इस दर्दनाक हादसे ने स्कूल यात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दीं और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा कराई गई।
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