पानीपुरी विक्रेता के बेटे को मिली राहत, SC ने MBBS प्रवेश रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक - Vibes Of India

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पानीपुरी विक्रेता के बेटे को मिली राहत, SC ने MBBS प्रवेश रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

| Updated: April 6, 2024 10:49

एक महत्वपूर्ण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसने एक मेडिकल कॉलेज के छात्र, जो एक पानीपुरी विक्रेता का बेटा है, का प्रवेश उसके जाति प्रमाण पत्र पर विवाद के कारण रद्द कर दिया था। इस रोक के साथ, एमबीबीएस छात्र अल्पेशकुमार राठौड़ को अब पाठ्यक्रम में फिर से दाखिला दिया जा सकता है और वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने राठौड़ को अंतरिम राहत दी और संबंधित राज्य और कॉलेज अधिकारियों को नोटिस जारी किए।

यह मामला 26 मार्च को गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले के बाद सामने आया है, जिसने राठौड़ के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी प्रमाणपत्र की वैधता पर सवाल उठाया और व्यावसायिक चिकित्सा शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश समिति और वडोदरा में सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा उनके प्रवेश को रद्द करने को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने बिना किसी अपवाद के कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले लेकिन गुजरात के निवासी होने का दर्जा रखने वाले राठौड़ को दस्तावेज़ सत्यापन लंबित रहने तक अस्थायी तौर पर भर्ती कर लिया गया था। उन्होंने ‘तेली’ उपजाति से संबंधित होने का दावा किया, जिसे गुजरात में एसईबीसी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और 20 अगस्त, 2018 का जाति प्रमाण पत्र जमा किया। हालाँकि, प्रवेश समिति ने जांच के बाद जाति प्रमाण पत्र को “गलत” मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि राठौड़ गुजरात में एसईबीसी समुदाय के भीतर तेली जाति का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश में तेली ओबीसी श्रेणी से संबंधित थे। राठौड़ ने इस रद्दीकरण का विरोध नहीं किया।

इसके बाद, एमएसयू से संबद्ध वडोदरा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका प्रवेश सितंबर 2023 में उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के बाद समाप्त कर दिया गया था।

इसके बाद राठौड़ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एसईबीसी से सामान्य श्रेणी में अपनी श्रेणी को पुनर्वर्गीकृत करके अपने प्रवेश की बहाली की मांग करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) की खुली श्रेणी में एक सराहनीय रैंक हासिल की है, जिससे वह मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्र हो गए हैं।

प्रारंभ में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने न्यायसंगत आधारों का हवाला देते हुए, असाधारण क्षेत्राधिकार के माध्यम से राठौड़ के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। हालाँकि, कॉलेज की प्रवेश समिति ने इस फैसले को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी, जिसने एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया और राठौड़ के प्रवेश को रद्द करने को बरकरार रखा।

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