आरबीआई ने पेटीएम से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने को कहा

Gujarat News, Gujarati News, Latest Gujarati News, Gujarat Breaking News, Gujarat Samachar.

Latest Gujarati News, Breaking News in Gujarati, Gujarat Samachar, ગુજરાતી સમાચાર, Gujarati News Live, Gujarati News Channel, Gujarati News Today, National Gujarati News, International Gujarati News, Sports Gujarati News, Exclusive Gujarati News, Coronavirus Gujarati News, Entertainment Gujarati News, Business Gujarati News, Technology Gujarati News, Automobile Gujarati News, Elections 2022 Gujarati News, Viral Social News in Gujarati, Indian Politics News in Gujarati, Gujarati News Headlines, World News In Gujarati, Cricket News In Gujarati

आरबीआई ने पेटीएम से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने को कहा

| Updated: November 27, 2022 13:41

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आवेदन को फिर से जमा करने के लिए कहा है। बैंकिंग रेगुलेटर ने पेटीएम भुगतान सेवाओं द्वारा ऑनलाइन व्यापारियों की ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी है। मंजूरी जब तक नहीं मिलती, तब तक कंपनी नए ऑनलाइन व्यापारियों को ऑनबोर्ड नहीं करेगी।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, “हमारी 100% सहायक कंपनी  पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को एक आवेदन के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक से एक पत्र मिला है। यह ऑनलाइन व्यापारियों के लिए भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं (PA application) देने के लिए है।

One97 कम्युनिकेशंस (OCL), जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है, ने भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान एग्रीगेटर (PA) दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए दिसंबर 2020 में इसके द्वारा किए गए भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं के व्यवसाय को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज (PPSL) में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन बैंकिंग रेगुलेटर ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। कंपनी ने जरूरी दस्तावेज सितंबर 2021 में दोबारा जमा किए थे।

पत्र के अनुसार, पीपीएसएल को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे और 120 कैलेंडर दिनों के भीतर पीए आवेदन को फिर से जमा करना होगा:

1. एफडीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कंपनी से पीपीएसएल में पिछले डाउनवर्ड निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी लें।

2. नए ऑनलाइन व्यापारियों को ऑनबोर्ड नहीं करना।

ऊपर दिए ब्योरे के अलावा कोई मटैरियल ऑब्जर्वेशन नहीं हैं। इसका हमारे विजनेस और रेवेन्यू पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि आरबीआई का संचार केवल नए ऑनलाइन व्यापारियों के ऑनबोर्डिंग पर लागू होता है।

पेटीएम ने आगे कहा कि फर्म नए ऑफलाइन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना जारी रख सकती है और उन्हें ऑल-इन-वन क्यूआर, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन आदि सहित भुगतान सेवाओं की पेशकश कर सकती है।

इसी तरह, पीपीएसएल मौजूदा ऑनलाइन व्यापारियों के साथ कारोबार करना जारी रख सकता है, जिनके लिए सेवाएं अप्रभावित रहेंगी।

और पढ़े: अहमदाबाद अपैरल पार्क के कारोबारी कर रहे एसईजेड की नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d