पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र 7 मार्च को रात 2 बजे से , A .M - P .M की भूल ....

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पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र 7 मार्च को रात 2 बजे से , A .M – P .M की भूल ….

| Updated: February 24, 2022 18:38

विधानसभा स्पीकर ने इस पर कहा है कि राज्यपाल को भेजे प्रस्ताव में टाइपिंग की गलती के चलते ऐसा हुआ है।पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र P .M की जगह भूल से A.M टाइप हो गया था , अब कैबिनेट इस पर निर्णय लेगी।

देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का विधानसभा सत्र रात 2 बजे से आयोजित किया जायेगा , वह भी राज्यपाल और सरकार की हठधर्मिता के कारण। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य विधानसभा के आगामी सत्र को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट की सिफारिश को मंजूर करते हुए राज्यपाल ने सात मार्च को रात दो बजे सत्र बुलाया है। रात के दो बजे सत्र बुलाए जाने से हर कोई हैरान है।

A .M – P .M की भूल से बनेगा इतिहास

विधानसभा स्पीकर ने इस पर कहा है कि राज्यपाल को भेजे प्रस्ताव में टाइपिंग की गलती के चलते ऐसा हुआ है।पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र P .M की जगह भूल से A.M टाइप हो गया था , अब कैबिनेट इस पर निर्णय लेगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के तहत कैबिनेट के निर्णय को स्वीकार करते हुए विधानसभा सत्र सात मार्च को रात दो बजे से बुलाया गया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि रात दो बजे से विधानसभा सत्र बुलाना अजीब है लेकिन यह कैबिनेट का निर्णय है।

जिसे मंजूरी दी गई है।पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने राज्यपाल के रात 2 बजे सत्र बुलाने के बारे में हुए सवाल पर कहा कि टाइपिंग में गलती रही होगी, जिसे टाला जा सकता था। राज्य सरकार ने दोपहर 2 बजे का उल्लेख किया था। जो टाइपिंग में सुबह दो बजे हो गया। उन्होंने कहा कि सत्र के समय को लेकर आगे का फैसला कैबिनेट को लेना है।


सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव जगजाहिर है

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीत लंबे समय से विवाद चल रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जहां मुख्यमंत्री पर कई तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं तो वहीं टीएमसी की ओर से राज्यपाल को भाजपा के इशारे पर काम करने वाला कहा जाता रहा है। अब सत्र के समय को लेकर फिर से ये टकराव बढ़ सकता है। बता दें कि इससे पहले 19 फरवरी को राज्यपाल ने विधानसभा सत्र का आयोजन करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव में संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किए जाने की बात कहते हुए इसे लौटा दिया था।

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