2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड: दोषियों ने राजीव गांधी हत्याकांड का हवाला..

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2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड: दोषियों ने राजीव गांधी हत्याकांड का हवाला देकर की रिहाई की मांग

| Updated: February 21, 2023 16:10

2022 गोधरा ट्रेन बर्निंग केस (Godhra Train Burining Case), जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, के दोषियों ने राजीव गांधी हत्या मामले में दोषियों को उनकी रिहाई की मांग करने के लिए दी गई छूट का हवाला दिया है। उनकी याचिका 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा के वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य के टी एस तुलसी ने कहा कि अधिकांश दोषियों ने 16-18 साल की सजा काट ली है और कई मामलों में निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि संदिग्ध है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश को 14 साल जेल की सजा काटने वाले उम्रकैदों को छूट देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। तुलसी ने कहा कि 2017 के गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला लंबित है जिसमें 11 की मौत की सजा को आजीवन कारावास और अन्य को उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के लिए इन दोषियों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, जो गुजरात सरकार के लिए पेश हुए थे, क्या उन अपीलकर्ताओं के लिए छूट देने पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने औसतन 14 साल से अधिक की सजा काट ली है।

मेहता ने कहा कि अपराध जघन्य प्रकृति का था- ट्रेन को रोका गया, साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में बाहर से पेट्रोल डाला गया और उसमें आग लगा दी गई। तब साजिशकर्ताओं और अपराधियों ने यात्रियों को जलती हुई ट्रेन से बचने के लिए भारी पथराव किया और दमकल गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने से रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा, “इससे ज्यादा जघन्य काभी न देखा गया अपराध नहीं हो सकता है,” उन्होंने कहा कि राज्य ने उन 11 लोगों की मौत की सजा को बहाल करने के लिए याचिका दायर की है जिनकी मौत की सजा को हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था।

मेहता ने कहा, “वे छूट के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनके खिलाफ टाडा लागू किया गया था।” एक अकेला गोधरा कांड का दोषी, जिसकी अपील SC में लंबित है, को इस आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है कि उसकी पत्नी टर्मिनल कैंसर से पीड़ित है और उसकी दो नाबालिग मानसिक रूप से विकलांग बेटियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील ऑन रिकॉर्ड और राज्य की वकील स्वाति घिल्डियाल से एक विस्तृत चार्ट तैयार करने को कहा, जिसमें उनकी भूमिका और उनके खिलाफ आरोप शामिल हों, जिन्हें हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। कोर्ट तीन सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई पोस्ट की।

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