गोधरा के दोषियों की जमानत पर कोई नरम रुख नहीं: गुजरात सरकार

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गोधरा के दोषियों की जमानत पर कोई नरम रुख नहीं: गुजरात सरकार

| Updated: December 3, 2022 17:25

नई दिल्ली: गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले राज्य की भाजपा सरकार ने 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में दोषियों को जमानत देने पर नरम रुख अपनाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनमें से कुछ पथराव करने वाले थे और लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोषियों की अपील 2018 से  पेंडिंग है।

सुनवाई के दौरान शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि दोषी 17-18 साल से जेल में हैं और अदालत पथराव के आरोपियों को कम से कम जमानत देने पर विचार करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह पथराव का कोई साधारण मामला नहीं है। दरअसल पथराव करके पीड़ितों को जलते कोच से जिंदा बच निकलने से रोका गया।

गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 में 11 की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था और 20 की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। इनके अलावा 63 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि 27 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गई थी। इससे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें 29 पुरुष, 22 महिलाएं और आठ बच्चे थे।

उन्होंने कहा, “बदमाशों द्वारा एस-6 कोच में आग लगा देने के बाद दोषियों ने कोच पर पत्थर बरसाए, ताकि न तो यात्री अपनी जान बचाने के लिए जलते हुए कोच से बाहर निकल सकें और न ही कोई बाहर से उन्हें बचाने के लिए जा सके।” उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सभी अपीलों को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लेना चाहिए, जिसमें उनकी सजा को बरकरार रखा था।

हालांकि, उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वह प्रत्येक दोषियों की भूमिका की जांच करेंगे और अदालत को सूचित करेंगे कि क्या उनमें से कुछ को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। बशर्ते उनकी भूमिका बहुत छोटी हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने 15 दिसंबर को अपने विचार रखने की अनुमति दे दी।

दरअसल सबूत पक्ष ने आरोप लगाया था कि 27 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस को रोकने के बाद बदमाशों ने एस-6 कोच में आग लगा दी थी। आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर दमकल गाड़ियों को भी साइट पर पहुंचने से रोका था। इस घटना से पूरे राज्य में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे थे।

11 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस हेमा कोहली और जेबी पर्दीवाला की बेंच ने गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अब्दुल रहमान मजीद को दी गई जमानत को 13 मई, 2022 को अगले साल 31 मार्च तक इस आधार पर बढ़ा दिया था कि उसकी पत्नी लगातार जेल में है। मरणासन्न रूप से बीमार और उसके दो विशेष रूप से विकलांग बच्चों को उसकी देखभाल की आवश्यकता थी।

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