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कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच शुरू

| Updated: April 29, 2024 16:04

कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के सेक्स स्कैंडल मामले से संबंधित हालिया घटनाक्रम में, पीड़ितों में से एक अपनी दर्दनाक आपबीती साझा करने के लिए आगे आई है। पीड़िता, जो पहले रेवन्ना के आवास पर रसोइया के रूप में काम करती थी, ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना दोनों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

एफआईआर में पुलिस को दिए गए महिला के बयान के अनुसार, “छह महिला स्टाफ सदस्यों वाले घर में, जब भी प्रज्वल रेवन्ना घर लौटते थे तो हम पर डर मंडराता था। यहां तक कि पुरुष सहकर्मियों ने भी हमें सतर्क रहने की चेतावनी दी थी।”

महिला का आरोप है कि दोनों पिता-पुत्र अक्सर महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न करते थे।

उन्होंने कहा, “जब भी (एचडी) रेवन्ना की पत्नी मौजूद नहीं होती थी, वह महिलाओं को फल देने के लिए स्टोर रूम में बुलाता था, ताकि उन्हें गलत तरीके से छूकर और यौन दुर्व्यवहार में शामिल होकर उनका फायदा उठाया जा सके।”

इसके अलावा, पीड़िता ने दावा किया कि प्रज्वल ने एक वीडियो कॉल के दौरान उसकी बेटी की ओर भी इशारा किया।

शिकायतकर्ता ने खुलासा किया, “उसके लगातार उत्पीड़न के कारण मेरी बेटी को उसका नंबर ब्लॉक करना पड़ा।”

शिकायत दर्ज करने का निर्णय एक अश्लील वीडियो विवाद में प्रज्वल की कथित संलिप्तता के कारण लिया गया था।

पूर्व प्रधान मंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान में हासन निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। वह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जी पुट्टास्वामी गौड़ा के पोते, कांग्रेस उम्मीदवार श्रेयस एम पटेल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। 33 साल के प्रज्वल ने पहले हसन लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जहां हाल ही में 26 अप्रैल को चुनाव हुआ था।

उनके पिता एचडी देवेगौड़ा होलेनारासीपुरा से विधायक हैं।

बढ़ते दबाव के जवाब में, कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्थापना की है। यह फैसला महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी के उस पत्र के बाद आया, जिसमें सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।

तीन सदस्यों वाली एसआईटी का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी विजय कुमार सिंह करेंगे, जिसमें डीजी सीआईडी सुमन डी पेनेकर और आईपीएस अधिकारी सीमा लाटकर अतिरिक्त सदस्य के रूप में काम करेंगे।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए, 354डी, 506 और 509 के तहत होलेनरासीपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

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