मोहम्मद हनीफ पठान उम्र 73 वर्ष निवासी 12 , फैज मोहम्मद सोसायटी पालड़ी अहमदाबाद को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग( District Consumer Disputes Redressal Commission )अहमदाबाद शहरसे राहत मिली हैं। अदालत ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Oriental Insurance Company Limited )को 50000 लाख का मेडिक्लेम होने के बावजूद 73 वर्षीय वृद्ध को मूत्र संबंधी विकार होने पर कराये गए इलाज के बिल में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के आधार पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा काटे गए 60,760 को नाजायज बताते हुए उक्त राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने साथ ही 5000 रूपया मानसिक हैरानी और 2 हजार रुपये कानूनी खर्च के लिए देने का निर्देश दिया।
मोहम्मद हनीफ पठान (Mohammad Hanif Pathan )उम्र 73 वर्ष निवासी 12 , फैज मोहम्मद सोसायटी पालड़ी अहमदाबाद ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेडकालिदास चेम्बर्स, दीनबाई टावर,के पास लाल दरवाजा, अहमदाबाद की पांच लाख की मेडीक्लेम पॉलिसी( Mediclaim policy )ली थी। मोहम्मद हनीफ पठान को मूत्र संबंधी विकार होने पर 15/06/2015 को, उन्होंने श्याम यूरोसर्जिकल अस्पताल (Shyam Urosurgical Hospital )में डॉ. कंदरप पारिख (Dr. Kandrap Parikh )से परामर्श किया।
चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रोस्टेट रोग और उसके लिए निदान के लिए सिस्टौरेथ्रोस्कोपी (ग्रीन लाइट लेजर प्रॉस्टेटेक्टोमी.) की सर्जरी के लिए सलाह दी गई , 04/07/2015 को वह प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए और उसके बाद के इलाज के लिए श्याम यूरोसर्जिकल अस्पताल में भर्ती हुए , सर्जरी के बाद 06/07/2015 को, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में चिकित्सा व्यय के तौर पर उन्होंने
रु. 1,90,894/- खर्च किये।
जिसके बाद 13/07/2015 को उन्होंने आवश्यक दस्तावेज के साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में मेडिक्लेम के आधार पर उक्त राशि का दावा प्रस्तुत किये , लेकिन 19/11/2015 को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने उनके दावे की राशि से महज रु. 1,30,134/ मंजूर किये और रु. 60,760 / इस आधार पर काट लिए कि सर्जरी के दौरान लेजर मशीन चार्ज, और कैमरा कवर डायनैप्लास्ट देय नहीं है।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार दिखाने का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अहमदाबाद शहर में याचिका दायर की। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अहमदाबाद शहर के अध्यक्ष के.बी. गुजराती और सदस्य सुश्री वाई टी मेहता ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार रु. 60,760/- लेजर मशीन चार्ज के साथ-साथ कैमरा कवर डायनैप्लास्ट के थे जो देय नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने अपने फैसले में कहा की आधुनिक तकनीक का इलाज बेहतर उपचार के लिए किया गया था। मेडिक्लेम की शर्तों में ऐसी कोई शर्त का उल्लेख नहीं है।
इसलिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का व्यव्हार अनुचित है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि,प्रतिद्वंद्वी बीमा कंपनी ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से रुपये की कटौती की है वादी भुगतान किये गए पूरी राशि का हक़दार है।
प्रतिद्वंद्वी बीमा कंपनी ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से रुपये की कटौती की है वादी भुगतान किये गए पूरी राशि का हक़दार है।
इसलिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वादी को काटे गए रु 60,760/- दावा दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक महीने के भीतर दे ,साथ ही 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र) शारीरिक प्रताड़ना एवं मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के रूप में रु. 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) विरोधियों से मुकदमेबाजी की लागत के रूप में भुगतान करे। भुगतान में विलंब होने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगेगा।
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