गुजरात: NRI की जमीन पर कब्जे के मामले में AUDA और 3 बिल्डरों को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस - Vibes Of India

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गुजरात: NRI की जमीन पर कब्जे के मामले में AUDA और 3 बिल्डरों को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

| Updated: July 26, 2022 13:52

गुजरात हाईकोर्ट ने बंगलों और अपार्टमेंट के निर्माण के लिए दी गई विकास अनुमति (development permission) को रद्द करने की मांग करने वाली तीन याचिकाओं के संबंध में AUDA, उसके मुख्य नगर योजनाकार और तीन निर्माण फर्मों को नोटिस जारी किया। एक वरिष्ठ नागरिक, जिसने याचिका दायर की, ने आरोप लगाया कि तीन अलग-अलग डेवलपर्स ने जमीन के अपने हिस्से का कब्जा पत्र बनाया और डेवलेपमेंट और बीयू की अनुमति लेने के लिए उन्हें AUDA को सौंप दिया।

याचिकाकर्ता रमेश पटेल ने अधिवक्ता अजय जागीरदार के माध्यम से स्वयं डेवलपर्स, सात्विक डेवलपर्स और शिल्प डेवलपर्स और AUDA के खिलाफ तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं और दावा किया कि उनके और उनके भाई-बहनों के पास दशकों से गांधीनगर जिले के कलोल में खुली कृषि भूमि का पूर्ण स्वामित्व है। कई वर्षों से, जमीन के कुछ संयुक्त मालिक और उनके भाई अमेरिका में रह रहे हैं और वे लंबे समय से भारत नहीं आए हैं।

शहर में रहने वाले पटेल ने कहा कि वह लकवाग्रस्त होने के कारण 35-40% विकलांगता है और वह लंबे समय से संपत्ति की देखभाल नहीं कर पाए हैं।

हालांकि मार्च में, उन्हें पता चला कि उनकी जमीन के कुछ हिस्सों पर बिल्डरों के एक समूह ने कथित रूप से कब्जा कर लिया था। उन्होंने 28 अगस्त, 2019 को एक कब्जा पत्र प्राप्त किया और अपने भाई के हस्ताक्षर और तस्वीर को नोटरीकृत किया, भले ही वे उस समय देश में नहीं थे। तीनों बिल्डरों ने कथित तौर पर ऐसा किया और भूमि विकसित करने की अनुमति के लिए औडा को एक पत्र सौंपा।

याचिकाकर्ता ने कहा कि बिल्डरों ने कभी भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसलिए अनुमति रद्द कर दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है।

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