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सुप्रीम कोर्ट भी पटाखों से रोक हटाने के पक्ष में नहीं, कहा- लोगों को साफ हवा में सांस लेने दो

| Updated: October 21, 2022 3:48 pm

नई दिल्लीःसुप्रीम कोर्ट ने पटाखों (Firecracker) पर बैन के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दीपावली पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर बैन लगा रखा है। पटाखों के खरीद-बिक्री के साथ-साथ इसके उपयोग पर भी रोक लगी हुई है। इसे नहीं मानने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

जस्टिस एमआर शाह की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए और अपने रुपयों से मिठाइयां खरीदिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। दरअसल, दिल्ली के 50 से अधिक लाइसेंसधारी कारोबारियों ने ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। लेकिन हाई कोर्ट से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखा बेचने वालों को नसीहत देते हुए झटका दे दिया। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में दिवाली, छठ समेत सभी त्योहारों पर अगले आदेश तक पटाखों पर बैन लागू रहेगा।

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