1 जुलाई से आयकर नियमों में होंगे ये तीन प्रमुख बदलाव

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1 जुलाई से आयकर नियमों में होंगे ये तीन प्रमुख बदलाव

| Updated: June 30, 2022 15:25

केंद्रीय बजट 2022 में प्रस्तावित आयकर नियमों में तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जिसमें पैन-आधार लिंकिंग पर लेट फीस को दोगुना करने का भी एक नियम शामिल है। 1 जुलाई 2022 से लेट फीस ₹500 से बढ़कर ₹1,000 हो जाएगी।
इसके अलावा, 1 जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) लगाया जाएगा। इस बीच, कल से सोशल मीडिया इन्फ़्लुएन्सरों और डॉक्टरों पर बिक्री प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्त मौद्रिक लाभों पर 10 प्रतिशत टीडीएस भी लागू हो जाएगा।

यहां हम 1 जुलाई 2022 से आयकर नियमों में 3 महत्वपूर्ण बदलाव सूचीबद्ध करते हैं:

1] पैन-आधार लिंकिंग के लिए दोहरा शुल्क:
आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि 30 जून 20222 है। सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च 2022 से 30 जून 2022 के बाद अपने पैन को आधार से जोड़ता है, तो उसे ₹500 का विलंब शुल्क देना होगा। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति 30 जून 2022 तक पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहता है, तो उसे 1 जुलाई 2022 से पैन-आधार सीडिंग के लिए ₹1,000 का दोहरा जुर्माना देना होगा।

2] क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस:
1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टोकरेंसी पर 30 प्रतिशत फ्लैट आयकर लगाने के बाद, भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसीज लेनदेन पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त टीडीएस लगाने जा रही है, भले ही निवेशक को लाभ या हानि कुछ भी हो। हालांकि, एक निवेशक नुकसान से जुड़े लेनदेन पर लगाए गए टीडीएस की वापसी का दावा करने में सक्षम होगा। इसलिए, एक क्रिप्टोकरेंसी निवेशक को आईटीआर दाखिल करने की सलाह दी जाती है, अगर उसने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में प्रवेश किया है।
डिजिटल संपत्ति पर टीडीएस कैसे लगाया जाएगा, इस पर टैक्सबड्डी डॉट कॉम के संस्थापक सुजीत बांगर ने समझाया, “1 जुलाई, 2022 से, क्रिप्टोकरेंसीज से जुड़े लेनदेन के लिए 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस प्रस्तावित किया गया है। ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि, हम लाभ या हानि पर क्रिप्टोकरेंसीज बेच सकते हैं लेकिन 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस निश्चित रूप से होगा। हम नुकसान से जुड़े लेनदेन पर किए गए टीडीएस की वापसी का दावा कर सकते हैं। इसलिए, यदि आपने क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन में प्रवेश किया है तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की सिफारिश की जाएगी।”
3] डॉक्टरों, प्रभावितों के लिए I-T नियम में बदलाव:
केंद्रीय बजट 2022 में, भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 194R सम्मिलित की। इस नए खंड में डॉक्टरों और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएन्सरों पर बिक्री प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्त लाभों पर 10 प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव है। हालांकि, टीडीएस तभी लागू होगा जब एक वित्तीय वर्ष में लाभ की लागत ₹20,000 या उससे अधिक हो।
धारा 194R कैसे काम करेगी, इस पर सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी ने कहा, “यदि एक निजी डॉक्टर एक दवा निर्माता कंपनी से नमूने प्राप्त कर रहा है और ऐसे सभी नमूनों की लागत एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो यहां 10 फीसदी टीडीएस लगेगा।
हालांकि, अगर डॉक्टर किसी निजी अस्पताल में कार्यरत है, तो उस स्थिति में अस्पताल पर 10 प्रतिशत टीडीएस लगाया जाएगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि धारा 194R सरकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होती है। इसलिए, यदि सरकारी अस्पताल में कार्यरत कोई डॉक्टर नि:शुल्क चिकित्सा नमूने प्राप्त कर रहा है, तो उसे 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।”

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