महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह से चल रहा सियासी ड्रामा ख़त्म हो गया , सुप्रीम कोर्ट के बहुमत परीक्षण को टालने से इंकार करने के बाद लाइव संबोधन में मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने इस्तीफे की घोषणा की। इस तरह महाराष्ट्र में नयी सरकार के गठन का रास्ता साफ़ हो गया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फ्लोर टेस्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। दूसरे शब्दों में, महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देशानुसार गुरुवार को फ्लोर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. गौरतलब है कि शिवसेना ने राज्यपाल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं. महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फ्लोर टेस्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। दूसरे शब्दों में, महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देशानुसार गुरुवार को फ्लोर टेस्ट होगा।
एकनाथ शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 55 में से 39 विधायक अलग हो चुके हैं। “हम नाराज नहीं हैं, हम असली शिवसेना हैं, क्योंकि हमारे पास बहुमत है।” बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह भी पेश हुए। उन्होंने कहा, अदालत हमेशा फ्लोर टेस्ट के लिए बैठती है न कि इससे बचने के लिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के पास सिर्फ 16 विधायक हैं. जबकि हमारे पास 39 विधायक हैं।
नीरज किशन कौल ने शिवराज सिंह चौहान मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ा, जिसमें विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या निर्णय के अनुसार निर्णय लिया गया है या नहीं, इस मुद्दे से अलग तरीके से विश्वास मत किया जाता है। अनुच्छेद 10. का उल्लेख करते हुए कौल ने तर्क दिया कि आप सत्ता परीक्षण में जितनी देर करेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति को उतना ही अधिक नुकसान होगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा कि उपसभापति ने सदस्यता रद्द करने के लिए खुद दो दिन का समय दिया था। लोकतंत्र में बहुमत पर फैसला फ्लोर टेस्ट से ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। अब डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि 24 घंटे में फैसला क्यों?
शिवसेना के एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर राजनीतिक हो सकते हैं तो राज्यपाल क्यों नहीं। राज्यपाल कोई पवित्र गाय नहीं है और डिप्टी स्पीकर राजनीतिक है। राज्यपाल ने विपक्ष के नेता से बात की लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं। उन्होंने सरकार से कोई चर्चा नहीं की। इस अनुमान पर काम नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल ने एक साल तक एमएलसी की उम्मीदवारी को मंजूरी नहीं दी.
लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या फ्लोर टेस्ट का कोई समय है. क्या संविधान में लिखा है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार बदलेगी तो दूसरी बार फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता?
अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या स्थिति बदलने पर 10 या 15 दिनों में दूसरी बार फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। इस संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है? इस पर सिंघवी ने कहा कि बहुमत जानने के लिए फ्लोर टेस्ट होता है. इसमें हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि कौन वोट देने के योग्य है, कौन नहीं। स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उनके फैसले के बाद सदन की स्थिति बदल जाएगी।
लेकिन कोर्ट को इस तर्क से संतोष मिला। उन्होंने सिंघवी से फिर सवाल किया कि अयोग्यता का मामला अदालत में लंबित है। जो हम तय करेंगे कि नोटिस कानूनी है या नहीं? लेकिन फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित हो रहा है? इस पर सिंघवी ने कहा कि यदि अध्यक्ष अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेते हैं और इसे अयोग्य मानते हैं, तो निर्णय 21/22 जून से लागू होगा। जब उसने नियम तोड़े हैं तो उस दिन से उसे विधानमंडल का सदस्य नहीं माना जाएगा।