अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने मंगेतर से बलात्कार के आरोपी को किया बरी -

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अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने मंगेतर से बलात्कार के आरोपी को किया बरी

| Updated: August 12, 2022 08:58

अहमदाबाद सेशन कोर्ट( Ahmedabad Sessions Court) ने आरोपी को शादी के झूठे बहाने के तहत अपने मंगेतर( fiancee )से बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया, जब यह पता चला कि वह महिला से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह आधिकारिक तौर पर अपनी पहली शादी से अलग नहीं हुई थी।

मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णानगर में अश्विन पटेल परिवार के साथ रहते हैं। तलाकशुदा होने के कारण अश्विन पटेल नई दुल्हन की तलाश में थे। उन्होंने मार्च 2018 में एक मैरिज ब्यूरो( Marriage Bureau )में अपना नाम दर्ज कराया, जहां पीड़िता, जो तलाकशुदा भी है, ने एक अनुकूल साथी का पता लगाने के लिए खुद को पंजीकृत कराया था । दोनों ने शादी करना तय किया , जिसके बाद 8 अप्रैल, 2018 को एक रिंग सेरेमनी (Ring Ceremony )आयोजित किया गया गया था ।

लेकिन अचानक पटेल और उनके परिवार ने एक हफ्ते बाद पीड़िता के फोन वापस करना बंद कर दिया। उसने 28 अप्रैल, 2018 को परिवार का पता लगाते हुए उनके गांव ई, जहां उसे बताया गया कि शादी की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने अभी तक अपने पिछले पति से आधिकारिक तलाक प्राप्त नहीं किया है। यह एक अनुचित तलाक था क्योंकि तलाक अनुबंध तैयार किया गया था और एक वकील के कार्यालय में हस्ताक्षर किए गए थे।

महिला ने पटेल पर 13 मई को उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया और उसके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने सगाई के दिन उन्हें सगाई की अंगूठी सहित दिए उपहार लेने के लिए झूठ का सहारा लिया था। जिसके कारण मामला अदालत में गया। सत्र न्यायलय में आरोपी ने दावा किया कि महिला को उचित तलाक नहीं मिला था, शादी को क़ानूनी तौर से ख़ारिज नहीं किया गया था , इसलिए दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। एक झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी और पीड़ित की सगाई हुई थी; यह दावा करना असंभव था कि उसका शुरू से ही उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था या उसने दुर्भावनापूर्ण इरादों से झूठी प्रतिबद्धता की थी। परिवार ने स्वीकार किया कि शादी करने की अनिच्छा में सामाजिक दबाव की भूमिका थी। हालांकि आरोपी अश्विन पटेल ने कम से कम एक प्रतिबद्धता तोड़ी हो सकती है, कोई झूठा वादा नहीं था, इसलिए निस्संदेह उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने का कोई आधार नहीं है।

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