ओरेवा ने बिना मंजूरी के खोला था पुल: मोरबी नगर पालिका 

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ओरेवा ने बिना मंजूरी के खोला था पुल: मोरबी नगर पालिका 

| Updated: November 17, 2022 17:58

मोरबी नगरपालिका (Morbi municipality) ने गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) को बताया है कि ओरेवा, कंपनी को 150 साल पुराने पुल को पुनर्निर्मित करने का काम सौंपा गया था। इसे बिना किसी पूर्व स्वीकृति के और मरम्मत कार्य के बारे में नागरिक निकाय को सूचित किए बिना फिर से खोल दिया गया था, जिससे 135 लोगों की मौत हो गई।

बुधवार को हाईकोर्ट को सौंपे गए एक हलफनामे में, नगर पालिका (municipality) ने यह भी कहा कि 8 मार्च, 2022 की शर्त 4 नागरिक निकाय और कंपनी के बीच समझौते में कहा गया है: “यह अजंता (OREVA Group) के लिए उचित रूप से पुनर्निर्मित करने के लिए है और इसके बाद ही वे इसे (पुल) को बड़े पैमाने पर जनता के लिए खोलेंगे, जिसमें समझौते की तारीख से कम से कम 8 से 12 महीने लगेंगे।”

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नागरिक निकाय ने मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार (Chief Justice Aravind Kumar) और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री (Justice Ashutosh Shastri) की खंडपीठ के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत किया, जो पुल के टूटने पर एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है।

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आपको बता दें कि, मोरबी शहर (Morbi town) में मच्छू नदी (Machchhu river) पर ब्रिटिश काल का सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर को ढह गया था। इसके नवीनीकरण के पाँच दिन बाद इसे फिर से खोल दिया गया था, जिसमें 135 लोग मारे गए थे। हाईकोर्ट, पुल को खोलने के लिए कोई मंजूरी नहीं होने के बावजूद ओरेवा समूह (Oreva Group) को पुल का उपयोग करने की अनुमति देने के कारणों को जानना चाहता है।

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मोरबी नगर पालिका (Morbi municipality) ने अपने हलफनामे में कहा कि नगर निकाय और अजंता मैन्युफैक्चरिंग (Oreva Group) के बीच 8 मार्च, 2022 को किए गए एक नए समझौते में एक शर्त के अनुसार, पुल को बड़े पैमाने पर जनता के लिए खोलने से पहले पुल को “उचित रूप से पुनर्निर्मित” करने की आवश्यकता थी।

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“राजकोट कलेक्टर (जब मोरबी राजकोट का हिस्सा था) और कंपनी के बीच 2007 का समझौता पत्र 15 अगस्त, 2017 को समाप्त हो गया था। पुल का रखरखाव और प्रबंधन कंपनी द्वारा जारी रखा गया था, “कोई नया समझौता नहीं होने के अभाव में” 8 मार्च, 2022 को मरम्मत के लिए इसे बंद कर दिया गया था, जब तक कि नए समझौते पर हस्ताक्षर न किए जाए”, नागरिक निकाय ने कहा।

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“कंपनी ने जनवरी 2020 से शर्तों को नवीनीकृत करने के लिए नागरिक निकाय को याद दिलाना शुरू कर दिया था, तब उसने कहा था कि वह “26 जनवरी, 2020 से पुल को पूरी तरह से बंद कर देगी और उसके बाद, कंपनी उक्त जर्जर ब्रिज के संदर्भ में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगी,” हलफनामे में कहा गया है।

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हलफनामे में कहा गया है, “पुल का संचालन जारी रहा और 29 दिसंबर, 2021 को कंपनी ने 2007 के एमओयू के नवीनीकरण पर निर्णय लेने का अनुरोध करते हुए, जो 2017 में बहुत पहले समाप्त हो गया था, मोरबी नगरपालिका (Morbi municipality) के तत्कालीन मुख्य अधिकारी को सूचित किया कि जर्जर पुल की स्थिति गंभीर थी।”

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“26 अक्टूबर, 2022 को, बिना किसी पूर्व स्वीकृति के, कंपनी ने बड़े पैमाने पर जनता के लिए उस पुल को फिर से, बिना सामग्री परीक्षण, संरचना फिटनेस, धारण क्षमता और इसकी स्थिरता से संबंधित कोई स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रमाण पत्र प्रदान किए खोल दिया, वह भी बिना मोरबी नगरपालिका को बताए कि किस तरह का मरम्मत कार्य कंपनी द्वारा किया गया था,” हलफनामे में कहा गया है।

नागरिक निकाय (civic body) ने कहा कि 16 अगस्त, 2017 को समझौता पत्र की शर्तों की समाप्ति के बावजूद पुल का प्रबंधन जारी रखते हुए, कंपनी ने अपनी स्थिति का मुद्दा उठाया था।

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9 जनवरी, 2020 को एक संचार में, कंपनी ने प्राधिकरण को सूचित किया कि वे 26 जनवरी, 2020 से suspension bridge को पूरी तरह से बंद कर देंगे और उसके बाद, यह कहा गया कि, “कंपनी उक्त suspension bridge के संदर्भ में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।”

नागरिक निकाय ने कहा, कंपनी ने पुल का प्रबंधन जारी रखने के लिए अपनी तत्परता भी व्यक्त की और पांच बार मोरबी कलेक्टर (Morbi collector) को लिखा कि वह “Suspension bridge की स्थायी मरम्मत का काम शुरू नहीं करेगी”, जब तक कि समझौते को निष्पादित नहीं किया जाता है।

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हलफनामे में कहा गया है, “29 दिसंबर, 2021 को कंपनी ने नगरपालिका के मुख्य अधिकारी को सूचित किया कि Suspension bridge की स्थिति गंभीर है और इसलिए जल्द से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था।”

“मोरबी नगरपालिका के तत्कालीन मुख्य अधिकारी एसवी ज़ाला ने कंपनी के साथ 8 मार्च, 2022 को एक समझौता किया, जिसमें उन्हें “15 साल की अवधि के लिए suspension bridge का पूरा प्रबंधन” सौंपा गया था,” हलफनामे में कहा गया।

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