पिट बुल सहित 2 अन्य नस्लों के कुत्तों को यूपी के गाजियाबाद में पालतू जानवर के रूप में किया गया प्रतिबंधित

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पिट बुल सहित 2 अन्य नस्लों के कुत्तों को यूपी के गाजियाबाद में पालतू जानवर के रूप में किया गया प्रतिबंधित

| Updated: October 18, 2022 18:20

पालतू कुत्तों (pet dog) के हमलों की लगातार घटनाओं के बीच, गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) ने निवासियों को क्रूर पिट बुल (ferocious Pit Bull), रॉटवीलर (Rottweiler) और डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino) नस्लों के पालतू कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नागरिक निकाय (civic body) ने शनिवार को पालतू जानवरों के मालिकों के लिए कई अन्य दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार उन्हें अपने कुत्तों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जो 1 नवंबर से जारी किया जाएगा, और कोई भी परिवार एक से अधिक पालतू कुत्ते (pet dog) नहीं रख सकता है।

घटनाओं वाले परिसरों में रहने वाले पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्तों को बाहर निकालने के लिए सर्विस लिफ्ट का उपयोग करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सार्वजनिक रूप से थूथन (कुत्ते के मुहँ पर लगा एक प्रकार का सुरक्षा वस्तु) पहनें।

हाल के महीनों में शहर के विभिन्न इलाकों से कुत्ते के काटने की कई घटनाओं के बीच यह फैसला आया है। अब इनके मालिकों को दो माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा।

“तीन नस्लों – पिट बुल, रोटवीलर और डोगो अर्जेंटीना – क्रूर कुत्तों को रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, और न ही कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। अगर कोई इनमें से एक खरीदता है, तो वह जिम्मेदार होगा। इन तीनों नस्लों को गाजियाबाद में प्रतिबंधित कर दिया गया है, “भाजपा नेता और जीएमसी पार्षद संजय सिंह ने कहा।

सिंह ने इन नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था जिसे नगर निकाय सदन (municipal body House) ने पारित कर दिया था।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास पहले से ही कुत्तों की ये नस्लें हैं, उन्हें दो महीने के भीतर उनकी नसबंदी करवानी होगी। मेयर आशा शर्मा ने पीटीआई से कहा, ”शनिवार को हुई नगर निकाय की बोर्ड बैठक में कुत्तों की नसबंदी को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। नसबंदी के बिना, प्रमाणपत्र पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।” “यदि कुत्ता छह महीने से छोटा है, तो मालिक को इस आश्वासन के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि जब वह प्रौढ़ हो जाएगा तो वे उसकी नसबंदी कर देंगे,” उन्होंने कहा। महापौर ने कहा कि कुत्ते के मालिक अपने पालतू जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो कुत्ते के हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

वह कहती हैं, “10 से अधिक बच्चों को कुत्ते के काटने का सामना करना पड़ा। संजय नगर कॉलोनी, कुश त्यागी में एक बच्चे पर पिट बुल ने हमला किया और उसके चेहरे पर 150 टांके लगे। चार दिन बाद इस नस्ल के एक कुत्ते ने एक और लड़के पर हमला कर दिया।”

जीएमसी (GMC) के सभी जोनल अधिकारियों को बोर्ड की बैठक में पारित नियमों और विनियमों के बारे में सूचित करने के लिए पालतू जानवरों के मालिकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।

आवारा कुत्तों पर महापौर शर्मा ने कहा कि निवासियों को उन्हें एक निर्दिष्ट स्थान पर भोजन देने की अनुमति दी जाएगी।

“गाज़ियाबाद नगर निगम (जीएनएन) आरडब्ल्यूए (निवासी कल्याण संघ) से शिकायत प्राप्त होने पर कुत्ते के मालिकों पर जुर्माना लगाएगा,” उन्होंने कहा।इससे पहले, कानपुर नगर निगम (केएमसी) और पंचकुला नगर निगम (Panchkula Municipal Corporation) ने शहर की सीमा के भीतर पालतू जानवरों के रूप में पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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